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प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेटरी कमेटी में शिक्षा विभाग करेगा वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, मांगे आवेदन

24 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथी है। अभी तक विभाग से चंचल सिंह और सरोज मित्तल ही इस पद से सेवानिवृत हुए हैं। हालांकि कमेटी कभी भी फीस का मामला सुलझा नहीं पाई है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 16 Aug 2020 01:50 PM (IST)Updated: Sun, 16 Aug 2020 01:50 PM (IST)
प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेटरी कमेटी में शिक्षा विभाग करेगा वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, मांगे आवेदन
प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेटरी कमेटी में शिक्षा विभाग करेगा वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, मांगे आवेदन

चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी से लेकर विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेटरी कमेटी के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगे है। 24 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथी है, जिसके बाद 26 को इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति की जाएगी। इस पद पर नियुक्त होने के लिए विभाग ने शर्त रखी है कि आवेदक डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या फिर डिप्टी और अस्सिटेंट कंट्रोलर के पद से सेवानिवृत हो।

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दाे लोग हुए है डीडीएसई पद से सेवानिवृत

शिक्षा विभाग से सेवानिवृत हुए डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अधिकारियों की बात करें तो अभी तक विभाग से चंचल सिंह और सरोज मित्तल ही इस पद से सेवानिवृत हुए हैं।

फीस रेगुलेटरी कमेटी नहीं कर सकी फीस बढ़ोतरी पर फैसला

शिक्षा विभाग की तरफ से बीते आठ सालो से प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया हुआ है लेकिन कमेटी कभी भी फीस का मामला सुलझा नहीं पाई है। इसके साथ ही स्कूलों की बैलेंस शीट भी कभी विभाग की साइट पर अपलोड नहीं करा पाया है। यह मामला भी अदालत में चल रहा है।

कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

कोरोना वायरस महामारी के चलते प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए थे और पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही थी। शहर के ज्यादातर पेरेंट्स ने फीस देने से इंकार कर दिया और स्कूल फीस लेने पर अड़े रहे। मामला जब शिक्षा विभाग नहीं सुलझा सका, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक गया और मामला अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ है।


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