चंडीगढ़ में फायरिंग मामले में गिरफ्तार वैंकेट गर्ग की जमानत याचिका खारिज, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से खास कनेक्शन
अंबाला के नारायणगढ़ निवासी वैंकेट गर्ग के वकील ने जिला अदालत में दायर जमानत याचिका में कहा कि गिरफ्तारी के बाद से वैंकेट जेल में ही है और इस दौरान जेल में उसका बर्ताव भी ठीक रहा। केस से संबंधित जांच भी हो चुकी है इसलिए उसे जमानत दी जाए।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और काला राणा के गुर्गे वैंकेट गर्ग की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अंबाला के नारायणगढ़ निवासी वैंकेट गर्ग के वकील ने जिला अदालत में दायर जमानत याचिका में कहा कि गिरफ्तारी के बाद से वैंकेट जेल में ही है और इस दौरान जेल में उसका बर्ताव भी ठीक रहा। केस से संबंधित जांच भी हो चुकी है इसलिए उसे जमानत दी जाए।
वहीं, आरोपित के वकील ने यह भी दलील दी कि वैंकेट को के पास से गिरफ्तारी के समय पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ था और पुलिस ने वैंकेट पर आर्म्स एक्ट का झूठा केस डाला था। वहीं, पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इस केस में वह पिस्टल और पांच कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी दलील दी कि आरोपित वैंकेट का संबंध गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और काला राणा से भी है। अगर आरोपित को जमानत मिल जाती है तो वह गवाहोंं को डरा धमका सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे अंशु शुक्ला ने वैंकेट गर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि वैंकेट को क्राइम ब्रांच की टीम ने पिस्टल और 5 कारतूस के साथ काबू किया था। इससे पहले सेक्टर 3 थाना पुलिस ने उसे सेक्टर-9 में एक फायरिंग मामले में भी काबू किया था। वैंकेट के खिलाफ कुल 11 अपराधिक केस दर्ज थे। पुलिस टीम किशनगढ़ चौक के पास जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो सूचना मिली कि वैंकेट गर्ग पंचकूला के डोल्फिन चौक से होते हुए चंडीगढ़ आ रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने पंचकूला और चंडीगढ़ सीमा के पास नाकाबंदी करके सफेद रंग की आल्टो कार सवार वैंकेट गर्ग को काबू किया। उसकी कार से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए थे।