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चंडीगढ़ में कैरी बैग के लिए अलग से 10 रुपये वसूले, एलांते माॅल के मिनी सो स्टोर पर लगा जुर्माना

अशोक कुमार ने एलांते में चल रहे मिनी सो स्टोर से फ्रेगरेंस डिस्पेंसर खरीदा था। इसकी कीमत 150 रुपये थी। बिलिंग काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने दस रुपये अलग से कैरी बैग के इसमें जोड़े थे। उन्होंने इसे गैरकानूनी बताया लेकिन वह नहीं माना।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 12:09 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 08:48 PM (IST)
चंडीगढ़ में कैरी बैग के लिए अलग से 10 रुपये वसूले, एलांते माॅल के मिनी सो स्टोर पर लगा जुर्माना
सेक्टर-34 के अशोक कुमार की शिकायत पर जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। अपने ग्राहक से कैरी  बैग के लिए अलग से दस रुपये वसूलना एलांते मॉल स्थित मिनी सो स्टोर को मंहगा पड़ गया। एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने स्टोर पर हर्जाना लगाया है। कमीशन ने स्टोर की ओर से शिकायतकर्ता को कैरी बैग के दस रुपये वापस करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए पांच सौ रुपये मुआवजा और 1100 रुपये केस खर्च के रूप में भी देने होंगे।

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सेक्टर-34 निवासी अशोक कुमार ने कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित एलांते में चल रहे मिनी सो स्टोर से फ्रेगरेंस डिस्पेंसर खरीदा था। इसकी कीमत 150 रुपये थी। लेकिन जब उन्होंने बिल देखा तो वह हैरान रह गए। बिलिंग काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने दस रुपये अलग से कैरी बैग के इसमें जोड़े हुए थे। उन्होंने कर्मचारी को एेसा करना गैरकानूनी भी बताया, लेकिन वह नहीं माना। परेशान होकर उन्होंने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।

वहीं अपने पक्ष में स्टाेर के मालिक ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने उनके यहां से कुछ भी नहीं खरीदा है। इसके अलावा यह ग्राहक की मर्जी है कि वह कैरी बैग खरीदना चाहता है या नहीं। इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला कंज्यूमर कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।

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