चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार को लगाई फटकार, कहा- सामान बेचते हो तो ग्राहकों को सुविधा भी दें
अमूमन ऐसा होता है कि ग्राहक दुकानदार से सामान ले जाता है लेकिन उसे पूरी तरह सर्विस नहीं मिलती। एक ऐसे ही मामले में जिसमें ग्राहक ने दुकानदार से AC खरीदा लेकिन दुकादार ने उसे इंस्टॉल नहीं करवाया। इस मामले में चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार को फटकार लगाई।
वैभव शर्मा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग-1 में आयोग की सदस्य सुरजीत कौर ने एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दुकानदार को यह कहते हुए दस हजार रुपये हर्जाना लगाया कि अगर वह उपभोक्ताओं को सुविधाएं नहीं दे सकते तो इस बात को सामान बेचने से पहले क्यों नहीं बताते। बाद में उपभोक्ताओं को दुकानदार या फिर कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में सामान बेचने पर ग्राहकों को पूरी सर्विस भी दी जाना आवश्यक है। आयोग में एसी बेचने के बाद उसकी इंस्टालेशन न करने पर सेक्टर-47 स्थित न्यू एम्बिशन एंटरप्राइजिज के खिलाफ जीरकपुर के बलाटाना की सुरेश कुमारी ने शिकायत दी थी।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दुकानदार पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया और उसे नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ 32 हजार रुपये वापस देने का भी आदेश दिया। केस खर्च के रूप में दुकानदार को सात हजार रुपये भी देने होंगे और यह सब 30 दिनों में उपभोक्ता को वापस करना होगा। शिकायतकर्ता सुरेश कुमारी ने बताया कि उन्होंने 13 मई 2019 को उक्त दुकान से एक लॉयड कंपनी का एसी लिया था। एसी लेते समय दुकानदार ने उन्हें कहा था कि शाम तक एसी इंस्टाल कर दिया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह तक एसी इंस्टाल नहीं किया गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसी वापस कर दिया और पूरी राशि वापस मांगी। दुकानदार ने शिकायतकर्ता के पति के नाम से 18,800 रुपये का चेक जारी किया और बाकी राशि बाद में देने का आश्वासन दिया। 20 जुलाई 2019 को शिकायतकर्ता ने चेक लगाया तो अकाउंट में राशि न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। इस बात की जानकारी जब दुकान के मालिक एसके भल्ला को दी गई तो वो राशि देने के लिए टालमटोल करने लगा। कई महीने तक इंतजार करने के बाद भी दुकानदार ने 32 हजार रुपये वापस नहीं दिए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग में उसकी शिकायत की।