छठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म केस में फैसला, चंडीगढ़ Court ने सुनाई 20 साल की सजा, रिश्ते में लगता है मौसा
चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उसके मौसा को 20 साल कैद की सजा ...और पढ़ें

दुष्कर्म के दोषी अब सलाखों के पीछे जाएगा।
HighLights
हल्लोमाजरा का रहने वाला है दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू।
छात्रा की मां की गैरमौजूदगी में घर आने लगा था।
छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजकर दुष्कर्म किया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। छठी कक्षा से दुष्कर्म केस में चंडीगढ़ जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाई है। दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है, जोकि रिश्ते में छात्रा का मौसा लगता है।इस मामले में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, 3 जून 2025 को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। वह मां के साथ रामदरबार में रहती है। उसकी मां एक फैक्ट्री में काम करती हैं और रोजाना सुबह घर से निकलकर देर शाम लौटती हैं।
शिकायत में बताया गया कि हल्लोमाजरा निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र उर्फ जीतू छात्रा के घर आता-जाता था। कुछ समय से वह छात्रा की मां की गैरमौजूदगी में घर आने लगा और एक दिन छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
यह भी धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। छात्रा ने बताया कि डरा-धमका कर कई बार इसी तरह घर आकर गलत हरकत की। बाद में तबीयत खराब होने पर उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिए गए। साथ ही काउंसलिंग करवाई गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करवाए गए थे।
रामदरबार क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पीड़ित का मौसा है। दोषी की पहचान हल्लोमाजरा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू (40) के रूप में हुई है। दोषी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 3 जून 2025 को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता छठी कक्षा की छात्रा है और अपनी मां के साथ रामदरबार में रहती है। उसकी मां एक फैक्ट्री में काम करती हैं और रोजाना सुबह घर से निकलकर देर शाम लौटती हैं। शिकायत में बताया गया कि आरोपित, जो पीड़िता का रिश्तेदार (मौसा) है और हल्लोमाजरा में रहता है, घर आता-जाता था। आरोप है कि पिछले कुछ समय से वह मां की गैरमौजूदगी में घर आने लगा और एक दिन छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि दोषी ने उसे घटना किसी को बताने पर धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार दोषी कई बार इसी तरह घर आकर गलत हरकत करता रहा। बाद में तबीयत खराब होने पर उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिए गए। साथ ही काउंसलिंग करवाई गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करवाए गए थे।
