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चंडीगढ़ में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 124 पदों की भर्ती पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक

By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
Published: Sat, 12 Sep 2026 07:17 PM (GMT+05:30)

चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 124 पदों पर होने वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी ...और पढ़ें

भर्ती पर रोक के आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने दिए। (सांकेतिक फोटो)

भर्ती पर रोक के आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने दिए। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. नियुक्ति को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप।

  2. पांच डायरेक्टर्स ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

  3. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 अक्टूबर तय की।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 'द चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक' में 124 पदों पर होने वाली भर्ती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने दिए हैं। अदालत ने बैंक को भर्ती के नियम और अन्य मंजूरियां पेश करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर तय की है।

स मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन व मौजूदा डायरेक्टर सतिंदरपाल सिंह सिद्धू, मौजूदा वाइस चेयरमैन सुरजीत सिंह ढिल्लों, डायरेक्टर भूपिंदर सिंह बढहेड़ी, जीत सिंह बहलाना और बाल कृष्ण बुड़ैल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि बैंक में नियमों को ताक पर रखकर विभिन्न पदों पर सीधे रेगुलर भर्ती करने और अन्य कई फैसले लेने की कोशिश की जा रही है।

याचिका में कहा गया कि बैंक द्वारा सात अगस्त 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि नियमों के अनुसार मीटिंग का एजेंडा 15 दिन पहले सभी बोर्ड सदस्यों व डायरेक्टर्स को भेजा जाना अनिवार्य होता है, जो कि नहीं भेजा गया।

इसके अलावा, इतनी बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती करने या महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले बैंक की जनरल बाॅडी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटीज (आरसीएस) से मंजूरी लेना जरूरी होता है, लेकिन इस भर्ती के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

इन पांचों डायरेक्टर्स ने नियमों के विपरीत जाकर की जा रही इस भर्ती और अन्य फैसलों का कड़ा विरोध किया था, जिसके बावजूद बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।