फ्लाइट रद करने के बावजूद नहीं लौटाए टिकट के पैसे, Vistara एयरलाइन को देना होगा हर्जाना
अनिल ने 18 जून 2019 को दिल्ली से चंडीगढ़ 30 जून की फ्लाइट की तीन टिकटें बुक की थीं। उन्होंने 17859 रुपये का भुगतान किया था। बाद में कंपनी ने फ्लाइट रद कर दी पर पैसे नहीं लौटाए।
चंडीगढ़, जेएनएन। अगर उपभोक्ता जागरूक हो तो कोई कंपनी उसके साथ ठगी नहीं कर सकती है। इसका एक ताजा उदाहरण उस समय मिला जब उपभोक्ता फोरम ने दिल्ली स्थित विस्तारा एयरलाइन कंपनी पर हर्जाना लगा दिया। फोरम ने एयरलाइन को शिकायतकर्ता को बुक की गई टिकट के 17,859 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही, सात हजार रुपये मुआवजा राशि और पांच हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।
सेक्टर-35 निवासी अनिल गौत्तम ने विस्तारा एयरलाइन कंपनी से 18 जून, 2019 को दिल्ली से चंडीगढ़ अाने के लिए तीन फ्लाइट की टिकटें बुक की थी। इसके लिए उन्होंने 17,859 रुपये का भुगतान किया था। फ्लाइट 30 जून के लिए बुक की गई थी। लेकिन 30 जून को कंपनी ने मैसेज भेज कर सूचित किया गया कि किसी वजह से फ्लाइट नहीं जा रही और टिकट कैंसिल की जा रही है। ये भी कहा था कि बुक की गई टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएगें। फिर, कई बार फोन करने के बाद भी उनके पैसे वापस नहीं दिए गए। परेशान होकर अनिल ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कंपनी की तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई पेश नहीं हुआ। इसके बाद फोरम ने कंपनी को एक्स पार्टी घोषित करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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