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Coronavirus : 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो Work At Home के लिए कहें, एक भी कर्मी संक्रमित तो कंपनी होगी सील

अगर किसी भी कंपनी या वर्किंग प्लेस पर कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि पाई जाती है तो उस कंपनी को सील कर दिया जाएगा और वहां के कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 03:23 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 12:37 PM (IST)
Coronavirus : 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो Work At Home के लिए कहें, एक भी कर्मी संक्रमित तो कंपनी होगी सील
Coronavirus : 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो Work At Home के लिए कहें, एक भी कर्मी संक्रमित तो कंपनी होगी सील

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। देश में धीरे-धीरे पांव पसार रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 100 से ज्यादा कर्मचारी रखने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने आप एहतियात बरतते हुए इंप्लाइज को वर्क एट होम के कह दें। इसके साथ ही शहर के सभी डिस्कोथेक, नाइट क्लब, कोचिंग सेंटर और एलांते मॉल जैसे छह बड़े मॉल्स को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। यह घोषणा प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने यूटी सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। परीदा ने कहा कि शहर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम या आयोजन न हो, जहां 100 से ज्यादा लोगों का आना तय हो। इन आदेशों को न मानने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां रहें सावधान

एडवाइजर ने कहा कि जिस भी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वह तुरंत सावधानी बरतते हुए इंप्लाइज को वर्क एट होम के आदेश जारी कर दे। यह फैसला कंपनियों को अपने स्तर पर लेने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी या वर्किंग प्लेस पर कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि पाई जाती है, तो उस कंपनी को सील कर दिया जाएगा और वहां के कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। 

ये मॉल हुए बंद, ग्रॉसरी और मेडिसिन की दुकानें खुली रहेंगी 

शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन स्थित एलांते मॉल सहित डीटी मॉल, एफ आर मॉल, पिकाडली, बेव और पीवीआर मॉल को बंद कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से यानि कि सोमवार दोपहर तीन बजे से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जिन छह बड़े मॉल जिन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, उनमें केवल ग्रॉसरी और मेडिसिन की दुकानें खुली रहेंगी। 

शहर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर भी किए बंद

एडवाइजर मनोज कुमार परीदा ने आदेश जारी कर शहर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एडवाइजर ने आदेश जारी कर कहा कि शहर के किसी भी मॉल या शॉपिंग कंपलेक्स में जो भी मल्टीप्लेक्स है या सिनेमा घर चल रहे हैं, उन सब को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। एडवाइजर ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर 31 मार्च के आगे भी इस आदेश को बढ़ाया जा सकता है। 

डिस्कोथेक और नाइट क्लब भी रहेंगे बंद

एडवाइजर परीदा ने कहा कि शहर के सभी डिस्कोथेक और नाइटक्लब भी कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। अगले आदेश तक चंडीगढ़ एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट को शहर के सभी डिस्को थे और नाइट क्लब के संचालन पर रोक लगाए जाने को लेकर रेगुलर चेकिंग करने के लिए कहा है। इसके साथ ही शहर के सभी कोचिंग सेंटर भी 30 मार्च तक के लिए प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। 

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