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गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन, तंबाकू युक्त उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर रोक; चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला

Published: Fri, 18 Sep 2026 09:38 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2026 09:44 PM (IST)

चंडीगढ़ प्रशासन ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है।

चंडीगढ़ में गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन। फाइल फोटो

चंडीगढ़ में गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन। फाइल फोटो

HighLights

  1. चंडीगढ़ में गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध।

  2. तंबाकू-निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, बिक्री, वितरण पर रोक।

  3. यह आदेश 16 सितंबर 2026 से एक वर्ष के लिए प्रभावी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब चंडीगढ़ में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला का निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण नहीं किया जा सकेगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से यह आदेश 16 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जिसे 18 सितंबर को चंडीगढ़ प्रशासन के गजट में प्रकाशित किया गया है।

आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। बाजार में किसी भी नाम या ब्रांड से उपलब्ध तंबाकू अथवा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला इस आदेश के दायरे में आएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों की बिक्री या वितरण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जनहित में मिली शक्तियों का किया इस्तेमाल

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है। इस धारा के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जनहित में किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण अथवा बिक्री पर अधिकतम एक वर्ष तक रोक लगाने का अधिकार है।

तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित

आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत ऐसे खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन को घटक के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक है।

प्रशासन के अनुसार गुटखा और पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त मंदीप सिंह बराड़, आईएएस के हस्ताक्षर हैं।