30 हजार सैलरी और 35 की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी; सड़क हादसे में मौत के बाद 43.25 लाख मुआवजा
चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 35 वर्षीय विनोद दास के परिवार को ...और पढ़ें

चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
सड़क हादसे में 35 वर्षीय विनोद दास की हुई थी मौत।
परिवार को 43 लाख 25 हजार 760 रुपये मुआवजा मिलेगा।
चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 30 हजार रुपये महीना कमाने वाले 35 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार को 43 लाख 25 हजार 760 रुपये मुआवजा मिलेगा। चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है।
20 मई 2022 को मोहाली में वाईपीएस चौक के पास सड़क हादसे में चंडीगढ़ के सेक्टर-52 कजहेड़ी निवासी विनोद दास की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने दोषी कार चालक के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए।
मामले के अनुसार 20 मई 2022 को सुबह करीब 8:45 बजे विनोद दास मोटर साइकिल से कजहेड़ी से मोहाली के फेज-8 स्थित पुराने बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। वाईपीएस चौक के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सेक्टर-32 के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद एक जून को छुट्टी दी गई। अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां दो जून 2022 को उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप था कि विनोद की मौत सड़क हादसे के कारण ही हुई थी।
परिवार ने की 75 लाख मुआवजे की मांग
परिवार ने याचिका में कहा कि विनोद सेक्टर-22 के एक शोरूम में काम करते थे और उनकी मासिक आय 30 हजार रुपये थी। हादसे के वक्त उनकी उम्र महज 35 वर्ष थी और उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी।
ऐसे में परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और तथ्यों पर विचार करने के बाद विनोद के परिवार को 43.25 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया।
