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चंडीगढ़ में 86 साल का बुजुर्ग जाएगा जेल, 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ केस में फैसला; Court ने सुनाई पांच साल की सजा

Published: Fri, 17 Jul 2026 04:26 PM (IST)

चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में 86 वर्षीय बुजुर्ग को पांच साल ...और पढ़ें

छेड़छाड़ केस में जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

छेड़छाड़ केस में जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. बच्ची को चाॅकलेट देने के बहाने बुलाया।

  2. बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की।

  3. अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 10 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ करने वाले 86 वर्षीय बुजुर्ग को शुक्रवार को जिला अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

बुधवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुजुर्ग को पाॅक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। इस धारा में न्यूनतम पांच वर्ष की सजा का प्रविधान है। दोषी ने बच्ची को चाॅकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की थी।

उसके खिलाफ दो साल पहले आईटी पार्क थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस केस में वह जमानत पर था, लेकिन अदालत ने जैसे ही उसे दोषी करार दिया, उसे हिरासत में ले लिया गया था।

मामला नवंबर 2024 का है जब एक महिला ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि नवंबर 2024 में उसकी बेटी एक दुकान पर दूध और ब्रेड लेने गई थी। दुकानदार ने चाॅकलेट देने के बहाने शारीरिक छेड़छाड़ की। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।