फूड सप्लाई इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ चालान पेश
ढाई लाख रुपये रिश्वत की मांग के मामले में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ सीबीआइ ने जिला अदालत में चालान पेश कर दिया है।
जासं, चंडीगढ़ : ढाई लाख रुपये रिश्वत की मांग के मामले में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंस्पेक्टर राजेश बंसल के खिलाफ सीबीआइ ने जिला अदालत में चालान पेश कर दिया है। अब 24 फरवरी से केस का ट्रायल शुरू होगा। आरोप है कि राजेश ने अंबाला के बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी को बाजरा डिपो ट्रांसफर करवाने के नाम पर दो लाख 85 हजार रुपये की डिमांड की थी। रिश्वत की पहली किश्त डेढ़ लाख रुपये लेते के दौरान सीबीआइ ने ट्रैप लगा 22 नवंबर, 2019 को सेक्टर सात की मार्केट से राजेश को गिरफ्तार किया था।
सीबीआइ को दी शिकायत में अंबाला स्थित बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हेमंत कुमार ने बताया था कि कंपनी में उसके दो पार्टनर रोक्सी और अभिषेक भी हैं। हरियाणा सरकार ने पंचकूला और अंबाला के डिपो में बाजरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेंडर निकाला था। बाजरा रेवाड़ी से इन शहरों में ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन हेमंत ने देखा कि इसके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, वह कम हैं। इसके लिए वह अभिषेक के पिता सुनील कुमार के साथ सेक्टर-17 स्थित हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिस में डॉयरेक्टर से मिलने गए थे। इसके बाद जब वह वहां से आने लगे तो ऑफिस के बाहर उन्हे राजेश ने आकर बोला कि उनका काम हो जाएगा। वे बाजरा की सप्लाई रेवाड़ी की जगह कुरुक्षेत्र स्थित भौर सैयंदा से कर सकते है, वहां पर भी सरकारी बाजरा रखा हुआ है। इसके लिए राजेश ने उनसे 2.85 लाख रुपये की डिमांड की। इसी दौरान हेमंत ने सीबीआइ को मामले की शिकायत दी। जांच करने के बाद सीबीआइ ने सेक्टर सात में ट्रैप लगा कर राजेश बंसल को डेढ़ लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया था।