चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट में हुए घोटालों में CBI को बड़ी कामयाबी, पूर्व CFO नलिनी समेत छह पर मुकदमे की मंजूरी
सीबीआई को चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट में हुए करोड़ों के घोटाले में बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों मामलों में ...और पढ़ें

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पूर्व सीएफओ नलिनी मलिक।
HighLights
सभी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रहा मामला।
स्मार्ट सिटी के 116 करोड़ के फंड में हेराफेरी का मामला।
क्रेस्ट के हुआ था 83 करोड़ रुपये का घोटाला।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आईडीएफसी बैंक में जमा 116 करोड़ के फंड में हेराफेरी के मामले में सीबीआइ को पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) नलिनी मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।
यह मंजूरी स्मार्ट सिटी की ओर से सीबीआई को दी गई है। इसके अतिरिक्त, तीन बैंक अधिकारियों रिभव ऋषि, अभय कुमार और सीमा धीमान के खिलाफ भी केस चलाने के लिए संबंधित बैंक ने मंजूरी दी है। इन सभी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है।
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इसके अलावा, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलाॅजी प्रमोशन सोसायटी (क्रेस्ट) में हुए 83 करोड़ रुपये के घोटाले में भी दो आरोपितों प्रियंका भटोआ और अनुज कौशल के खिलाफ सीबीआई को मंजूरी मिल गई है। सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने अभियोजन मंजूरी से संबंधित आदेश सीबीआई कोर्ट में पेश कर दिए हैं।
