Move to Jagran APP

पुलिस कर्मी पर दर्ज करवाया 10 ईंट चुराने का केस, SC Commission पहुंचा मामला तो पंचायत पर FIR के आदेश

पुलिस के एक सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने के मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने सोहियां की पंचायत पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 20 Sep 2019 09:20 AM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 05:34 PM (IST)
पुलिस कर्मी पर दर्ज करवाया 10 ईंट चुराने का केस, SC Commission पहुंचा मामला तो पंचायत पर FIR के आदेश
पुलिस कर्मी पर दर्ज करवाया 10 ईंट चुराने का केस, SC Commission पहुंचा मामला तो पंचायत पर FIR के आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के एक सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने के मामले में राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने लुधियाना जिले के पायल तहसील के अधीन आते गांव सोहियां की पंचायत पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंधी कार्यवाही की रिपोर्ट 9 अक्टूबर को पेश करने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण यह है कि सिपाही पर 107/151 का मामला दर्ज करवाया था। साथ ही पंचायत की 10 ईंटें चोरी करने के मामले में धारा 380, 427, 506 अधीन भी मामला दर्ज करवाया गया था।

loksabha election banner

आयोग की चेयरपर्सन तेजिंंदर कौर ने बताया कि जरनैल सिंह निवासी गांव सोहियां, तहसील पायल, जिला लुधियाना ने आयोग को लिखित शिकायत की थी कि उसको सरकारी नौकरी से बाहर करवाने के मकसद से मलकीत सिंह, सुखजीवन कौर बेटी मलकीत सिंह, मनदीप सिंह पूर्व पंच, विनोद कुमार पूर्व सरपंच, गुरमीत सिंह नंबरदार और हरदीप सिंह ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत करके मामला दर्ज करवाया था।

शिकायत की जांच आयोग के सदस्य ज्ञान चंद दीवाली ने की और सभी आरोप बेबुनियाद पाए। इस सभी मामले की वजह गंदे पानी की निकासी थी। इसका जरनैल सिंह ने विरोध किया गया था। इसी रंजिश में उक्त व्यक्तियों ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए झूठा मामला दर्ज करवाया था। जांच के बाद आयोग ने वरिष्ठ पुलिस कप्तान पुलिस जिला खन्ना को मलकीत सिंह और अन्यों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 की धारा 3 (1) (8) और आइपीसी की धारा 182 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.