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भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, जानिए क्या था मामला Chandigarh News

याचिका में धर्मेंद्र ने कहा कि उसके खिलाफ गलत केस दर्ज किया गया है। जिस होटल में घूसने का आरोप उसपर लगाया गया है वह उसका खुद का ही है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 02 Nov 2019 10:05 AM (IST)Updated: Sat, 02 Nov 2019 10:05 AM (IST)
भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, जानिए क्या था मामला Chandigarh News
भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर, जानिए क्या था मामला Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद मेंबर धर्मेंद सिंह सैनी को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। बता दें कि दो महीने पहले दर्ज हुए ट्रेसपास के केस में पुलिस धर्मेंद्र को गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। जबकि वह काफी फंक्शंस को अटेंड कर रहा था। अपनी याचिका में धर्मेंद्र ने कहा कि उसके खिलाफ गलत केस दर्ज किया गया है। जिस होटल में घूसने का आरोप उसपर लगाया गया है, वह उसका खुद का ही है। वह होटल पंकज को उन्होंने किराए पर दिया था, लेकिन पंकज पर यूपी में सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज है, जिसमें वह गिरफ्तार भी हुआ था। उस समय वह होटल की पजेशन उसे वापस देकर गया था, इसलिए उन पर यह केस नहीं बनता।

यह था मामला
पुलिस को दी शिकायत में पलसोरा निवासी पंकज ने बताया था कि इसी साल 12 अप्रैल की दोपहर को धर्मेंद्र कुछ लोगों के साथ उनके होटल में जबरदस्ती घुस आया। होटल पर कब्जा कर लिया और पंकज का स्टाफ बदलकर अपने कर्मचारी रख लिए। ये होटल पंकज ने तीन साल के लिए धर्मेंद्र से ही लिया था, लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने से पहले उसने होटल पर कब्जा कर लिया और दस लाख रुपये की सिक्योरिटी भी वापस नहीं की। पंकज ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी थी। एसएसपी ने लीगल ओपिनियन के बाद धर्मेंद्र के खिलाफ 24 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया था।

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