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Punjab Election 2022: मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खैहरा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 कांग्रेस नेता व भुलत्थ विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैहरा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने खैहरा की नियमित जमानत मंजूर कर दी है। खैहरा मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 05:22 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 05:39 PM (IST)
Punjab Election 2022: मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खैहरा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत
Punjab Vidhansabha Election : कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खैहरा की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में फंसे कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा को बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खैहरा की नियमित जमानत की मांग को स्वीकार कर लिया है। खैहरा 11 नवंबर से जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकूर ने वीरवार को अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया।

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हाई कोर्ट ने इस मामले में 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। खैहरा इस समय पंजाब की पटियाला केंद्रीय जेल में बंद हैं और उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। ईडी ने खैहरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले साल 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ईडी ने 11 नवंबर को खैहरा को गिरफ्तार किया था। 

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पहले मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत खारिज किए जाने के आदेशों को खैहरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।


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