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चंडीगढ़ को कंपा देने वाले सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में बड़ा फैसला, दोषी दो ऑटो चालकों को ताउम्र कैद

चंडीगढ़ के बहुचर्चित ऑटो सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने दोषी करार दो लोगों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना भी किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 14 Aug 2019 01:21 PM (IST)Updated: Thu, 15 Aug 2019 01:44 PM (IST)
चंडीगढ़ को कंपा देने वाले सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में बड़ा फैसला, दोषी दो ऑटो चालकों को ताउम्र कैद
चंडीगढ़ को कंपा देने वाले सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में बड़ा फैसला, दोषी दो ऑटो चालकों को ताउम्र कैद

चंडीगढ़, जेएनएन। सिटी ब्‍यूटीफुल को कलंकित करने वाले दो लोगों को अदालत ने बड़ी सजा सुनाई है। चंडीगढ़ के बहुचर्चित ऑटो सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने बुधवार को दोषी करार दो लोगों मोहम्मद इरफान और कमल हसन को ताउम्र कैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी मोहम्मद इरफान पर तीन लाख और कमल हसन पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 3 दिसंबर 2016 को शहर के सेक्‍टर 29 में हुइ्र थी। इससे हंगामा मच गया था और यह घटना पूरे देश में चर्चित हो गई थी। दोनों ने ऑटो से जा रही युवती से सामूहिक दुष्‍कर्म किया था।

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दोनों ने ऑटो में घर जा रही युवती से किया था सामूहिक दुष्‍कर्म, कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना भी लगाया

बता दें कि मामले में मंगलवार को जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम के सुपरिटेंडेंट की गवाही हुई थी। अपनी गवाही में सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि मोहम्मद इरफान को पहले भी एक अन्य सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। इसलिए इस बार अदालत इरफान के लिए फांसी की सजा के लिए अपील की गई थी। बीते 1 अगस्त को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दाेषियों को ले जाती पुलिस।

सेक्‍टर 29 में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती से 3 दिसंबर, 2016 की रात को हुआ था सामूहिक दुष्‍कर्म

बता दें कि युवती यहां एक कॉल सेंंटर में काम करती थी। युवती ने 3 दिसंबर 2016 को वह चंडीगढ़ के सेक्टर-34 के पिकाडली चौक से रात 8 बजे घर जाने के लिए ऑटोलिया था। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इरफान व उसके साथी कमल हसन लड़की को चाकू दिखाकर आयरन मार्केट सेक्टर-29 के पास जंगलों की तरफ ले गए। वहां दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों ट्रिब्यून चौक के पास युवती को छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद चंडीगढ़ में हंगामा मच गया। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में आ गई।

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मोहम्मद इरफान को पहले भी अन्य ऑटो सामूहिक दुष्कर्म मामले में हो चुकी है उम्रकैद की सजा

इसके बाद मोहम्मद इरफान ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर देहरादून निवासी और मोहाली में पीजी में रहने वाली 21 वर्षीय युवती से को भी नवंबर 2017 में शिकार बनाया और सेक्टर 53 में सामूहिक दुष्‍कर्म किया। इस मामले में सेक्टर-49 थाना पुलिस ने जीरकपुर निवासी मोहम्मद इरफान को चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू को उत्तर प्रदेश के अमेठी और फैजाबाद से गिरफ्तार किया था।

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पुलिसकर्मी उनके घर में इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंचे थे और उनकी पहचान होने पर उन्हें धर दबोचा था। इस केस में पुलिस ने जिन तीन को गिरफ्तार किया, उसमें से एक मोहम्मद इरफान था। इरफान ने पूछताछ में सेक्टर-29 वाले सामूहिक दुष्‍कर्म का जुर्म भी कबूल किया था। उसी की निशानदेही पर सेक्टर-29 सामूहिक दुष्‍कर्म मामले के दूसरे आरोपी कमल हसन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पीडित युवती ने पहचान लिया था। कमल हसन का डीएनए भी पीड़ित युवती से मैच हो गया था।

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