Move to Jagran APP

फर्जी एडवोकेट कामिनी की जमानत को खारिज करने के लिए बार काउंसिल ने दायर की याचिका

फर्जी महिला एडवोकेट की मिली जमानत को खारिज करने को लेकर बार काउंसिल ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 12:34 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 12:56 PM (IST)
फर्जी एडवोकेट कामिनी की जमानत को खारिज करने के लिए बार काउंसिल ने दायर की याचिका
फर्जी एडवोकेट कामिनी की जमानत को खारिज करने के लिए बार काउंसिल ने दायर की याचिका

जेएनएन, चंडीगढ़। फर्जी महिला एडवोकेट की मिली जमानत को खारिज करने को लेकर बार काउंसिल ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है। जज अभिषेक फुटेला ने इसके लिए आरोपित महिला कामिनी शर्मा को नोटिस जारी कर दिया है। वीरवार को दाेनों पक्षों के बीच जमानत को खारिज करने के लिए अदालत में बहस होगी। आरोपित की पहचान सेक्टर-44 ए निवासी कामिनी के रूप में हुई है। आरोपित कामिनी को बीती दो मई को अदालत से जमानत मिल गई थी।

loksabha election banner

जमानत याचिका में कामिनी के वकील एनके नंदा ने कहा कि जिस वक्त् कामिनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वह कोर्ट रूम के बाहर थी न कि अंदर। दूसरा यह कि अगर कामिनी कोर्ट रूम में केस लड़ रही थी तो कोर्ट रूम में जस्टिस के सामने उनकी अटेंडेंस हुई होगी और उनके हस्ताक्षर होने चााहिए थे जबकि कामिनी के हस्ताक्षर कहीं पर भी नहीं है। वहीं विरोधी पक्ष ने जमानत याचिका का उस समय विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला अदालत जज अभिषेक फुटेला ने कामिनी को जमानत दे दी थी।

यह है मामला

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एडवोकेट विकास मलिक और एडवोकेट रोहित सूद को बिना डिग्री व लाइसेंस कोर्ट में केस लड़ने आई महिला एडवोकेट कामिनी शर्मा की शिकायत मिली। जिसके बाद पदाधिकारियों की शिकायत पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने कामिनी शर्मा को राउंडअप कर जांच शुरू कर दी। अारोपित के पास से डिग्री और एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलने के बाद एसडीएम से स्पेशल परमिशन लेकर धारा 419 व 420 के तहत गिरफ्तार कर किया।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.