फर्जी एडवोकेट कामिनी की जमानत को खारिज करने के लिए बार काउंसिल ने दायर की याचिका
फर्जी महिला एडवोकेट की मिली जमानत को खारिज करने को लेकर बार काउंसिल ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। फर्जी महिला एडवोकेट की मिली जमानत को खारिज करने को लेकर बार काउंसिल ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है। जज अभिषेक फुटेला ने इसके लिए आरोपित महिला कामिनी शर्मा को नोटिस जारी कर दिया है। वीरवार को दाेनों पक्षों के बीच जमानत को खारिज करने के लिए अदालत में बहस होगी। आरोपित की पहचान सेक्टर-44 ए निवासी कामिनी के रूप में हुई है। आरोपित कामिनी को बीती दो मई को अदालत से जमानत मिल गई थी।
जमानत याचिका में कामिनी के वकील एनके नंदा ने कहा कि जिस वक्त् कामिनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वह कोर्ट रूम के बाहर थी न कि अंदर। दूसरा यह कि अगर कामिनी कोर्ट रूम में केस लड़ रही थी तो कोर्ट रूम में जस्टिस के सामने उनकी अटेंडेंस हुई होगी और उनके हस्ताक्षर होने चााहिए थे जबकि कामिनी के हस्ताक्षर कहीं पर भी नहीं है। वहीं विरोधी पक्ष ने जमानत याचिका का उस समय विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला अदालत जज अभिषेक फुटेला ने कामिनी को जमानत दे दी थी।
यह है मामला
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एडवोकेट विकास मलिक और एडवोकेट रोहित सूद को बिना डिग्री व लाइसेंस कोर्ट में केस लड़ने आई महिला एडवोकेट कामिनी शर्मा की शिकायत मिली। जिसके बाद पदाधिकारियों की शिकायत पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने कामिनी शर्मा को राउंडअप कर जांच शुरू कर दी। अारोपित के पास से डिग्री और एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलने के बाद एसडीएम से स्पेशल परमिशन लेकर धारा 419 व 420 के तहत गिरफ्तार कर किया।
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