बैंकिंग कामकाज निपटाना है तो चिंता न करें, आज व कल Banks Open, 3 अप्रैल के बाद हफ्ते में दो दिन
पंजाब में कर्फ्यू के दौरान 30 व 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे। इसके बाद तीन अप्रैल से बारी-बारी सभी बैंकों की सभी ब्रांचेंं सप्ताह में दो दिन के लिए खुला करेंगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। कर्फ्यू के दौरान लगी रोकों के मद्देनजर लोगों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों पर 30 और 31 मार्च 2020 यानी सोमवार व मंगलवार को राज्यभर में बैंक खुले रहेंगे। इसी तरह 3 अप्रैल से बारी-बारी (रोटेशन) के आधार पर बैंकों की सभी ब्रांचेंं सप्ताह में दो दिन के लिए खुला करेंगी। राज्य के गृह विभाग ने COVID-19 के संक्रमण के खतरे को लेकर लगे कर्फ्यू के दौरान 30 और 31 मार्च 2020 और उसके बाद बैंकों की ब्रांचें खोलने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
राज्य और यूटी चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नरों को बैंकों के स्टाफ को कर्फ्यू में ढील देने के लिए अपेक्षित सहायता देने और अन्य संबंधित वस्तुओं को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी के मुताबिक यह फ़ैसला किया गया है कि सभी बैंक ब्रांचें, एटीएम, बैकिंग पत्राचार, नकदी ले जाने वाली एजेंसियां, बैंकों को आइटी और इंजीनियरिंग सहायता देने वाले 30 और 31 मार्च, 2020 को काम करेंगे। इसी तरह राज्य और यूटी चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नरों को पास जारी करने और कर्फ्यू में अपेक्षित ढील देने के लिए बनती सहायता देने के आदेश जारी किए गए हैं।
31 मार्च को सभी सरकारी चेेकों को विशेष मंजूरी दी जाएगी। पहली अप्रैल, 2020 को बैंक सार्वजनिक कार्य नहीं निपटाएंगे, लेकिन राज्य और यूटी चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नरों को इस दिन भी बैंक स्टाफ को ज़रुरी पास जारी करने के लिए कहा गया है। इसी तरह 3 अप्रैल, 2020 के बाद सभी बैंक ब्रांचें, एटीएम, बैकिंग कारसपौंडैंट, नकदी ले जाने वाली एजेंसियाँ, बैंकों को आइटी. और इंजीनियरिंग सहायता देने वाले स्टाफ की थोड़ी संख्या के साथ काम करेंगे।
बैंक यह यकीनी बनाएंगे कि एटीएम 24 घंटे काम करें और बैंक कारसपौडेंट सुरक्षा कर्मियों के साथ ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं निभाएं। उन्होंने सामाजिक दूरी और सफ़ाई के ध्यान को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसी तरह व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने की राह पर बैंकों खोलने के लिए उपरोक्त को अमल में लाने के लिए कम स्टाफ, शारीरिक दूरी और सफ़ाई संबंधी गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।
यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च, 2020 को सभी कमर्शियल और प्राइवेट संस्थाओं और कुछ कमर्शियल और प्राइवेट संस्थाएं जिनमें बैंक और एटीएम शामिल थे, को बंद करने के लिए जारी निर्देशों की दिशा में किए गए हैं। इसका पालन वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 27 मार्च, 2020 को जारी किए आदेशों के साथ किया गया था।
एडवाइजरी में बताया गया है कि COVID-19 के प्रभाव के कारण इस प्रणाली को चालू रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि केंद्र व पंजाब सरकार दोनों ने ही विभिन्न वर्गों के लिए राहतों का ऐलान किया है और इन लाभों का फ़ायदा लाभपात्रियोंं तक समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी रियायतें सिर्फ बैंकिंग प्रणाली के चलते ही लाभपात्रियोंं तक पहुंच सकती हैं।
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