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चंडीगढ़ के पीजी फायर मामले में आरोपित नीतेश की याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज

फरवरी में चंडीगढ़ में एक पीजी में आग लगने से तीन लड़कियों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने पीजी के मालिक गौरव और संचालक नीतेश बंसल को गिरफ्तार किया था।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2020 05:25 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2020 05:25 PM (IST)
चंडीगढ़ के पीजी फायर मामले में आरोपित नीतेश की याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज
चंडीगढ़ के पीजी फायर मामले में आरोपित नीतेश की याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। सेक्टर-32 स्थित एक मकान में अवैध रूप से चल रही पीजी में गत फरवरी में आग लग गई थी। हादस में तीन लड़कियाें की मौत हो गई थी। मामले में आरोपित व पीजी संचालक नीतेश बंसल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परमजीत सिंह की कोर्ट में रिवीजन पीटीशन दायर की थी, जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने बंसल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बंसल ने निचली अदालत के इसी फैसले को सेशन जज की कोर्ट में चुनौती दी थी।

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अपनी याचिका में बंसल ने अाधार दिया कि मामले में 60 बीत जाने के बाद पुलिस ने अधूरी चार्जशीट पेश की है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट ये भी कहा कि अभी कुछ जांच करनी बाकी है जो लॉकडाउन की वजह से पूरी नहीं हो सकी। जांच पूरी होते ही सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने पीजी के मालिक गौरव अनेजा और पीजी संचालक नितेश बंसल को गिरफ्तार किया था।

बंसल के वकील हरीश भारद्वाज ने कहा कि पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए 60 दिन थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने कई तथ्यों पर जांच नहीं की। कानून के मुताबिक नितेश बंसल को जमानत दी जानी चाहिए। इसी आधार पर नितेश ने गत 20 जून को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था।

फरवरी में पीजी में आग लगने से हुई थी तीन लड़कियों की मौत

बता दें कि इसी वर्ष फरवरी महीने में सेक्टर-32 के एक मकान में अवैध रूप से चलाई जा रही पीजी आग लगने से तीन लड़कियाें की मौत हो गई थी  तो वहीं कुछ लड़कियां जख्मी भी हुई थी। मृतक लड़कियों की पहचान हरियाणा के हिसार निवासी मुस्कान, पंजाब के कोटकपूरा निवासी पाक्षी ग्रोवर और पंजाब के कपूरथला निवासी रिया अरोड़ा के रूप में हुई थी।


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