एनडीपीएस केस में सीआइए के पूर्व इंचार्ज सतवंत सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी Chandigarh News
सिद्धू द्वारा मोहाली कोर्ट में लगाई एंटीसिपेटरी बेल के खारिज होने के बाद एसटीएफ की याचिका को मंजूरी देते हुए अदालत ने सतवंत के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।
मोहाली, जेएनएन। एनडीपीएस मामले में पकड़े गए कुलदीप सिंह दीपा को सात लाख 30 हजार रुपये लेकर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए एएसआइ सुखविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उस समय सीआइए स्टाफ के इंचार्ज रहे सतवंत सिंह सिद्धू को भी उक्त मामले में नामजद कर लिया गया था। सिद्धू द्वारा मोहाली कोर्ट में लगाई एंटीसिपेटरी बेल के खारिज होने के बाद एसटीएफ ने अदालत में सतवंत की गिरफ्तारी की याचिका चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जज दीपिका की कोर्ट में दायर की थी। जिन्होंने ने याचिका को मंजूरी देते हुए सतवंत के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।
जिक्रयोग है कि इस मामले की पुष्टि करते एसटीएफ विंग के एआइजी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि जांच में सतवंत सिद्धू की शमूलियत सामने आई है। इसलिए उसे एसटीएफ थाना फेज-4 में पूर्व एसआइ सुखमिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज आइपीसी की धारा-384, 452, 120बी व एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में नामजद किया गया है। सतवंत अभी फरार है जिसे पकड़ने के लिए टीमें भेजी जा चुकी हैं। स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने 29 जुलाई को 370 ग्राम हेरोइन, ढाई लाख रुपये ड्रग मनी व 168.920 ग्राम सोने के साथ कुदलीप सिंह, उसकी पत्नी सर्बजीत कौर व उनके दो साथी गगनदीप सिंह व अरुण कुमार को गिरफ्तार किया था।
मामले में नामजद आरोपित कुलदीप सिंह ने एसटीएफ पूछताछ के दौरान स्नेटा पुलिस चौकी इंचार्ज एसआइ सुखमिंदर सिंह का नाम लिया था। उसने बताया था कि इस साल मई महीने में जब एसआइ सुखमिंदर सिंह नारकोटिक्स विंग में तैनात था तब कुलदीप सिंह को सीआइए खरड़ पुलिस ने आठ ग्राम हेरोइन के साथ खरड़ से गिरफ्तार किया था। एसआइ सुखमिंदर सिंह व सीआइए के एक गनमैन ने उसे छोड़ने के लिए तीन किस्तों में दो लाख, चार लाख व 1.3 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। पूछताछ के दौरान एसआइ का नाम सामने आने पर एसटीएफ के सहायक इंस्पेक्टर जनरल (एआइजी) हरप्रीत सिंह सिद्धू ने इसकी जानकारी एसएसपी मोहाली को दी थी, जिसके बाद एसआइ सुखमिंदर को लाइन हाजिर कर दिया गया था। जिसके बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था।
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