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सूबेदार, सीआरपीएफ जवान के परिवार को मिलेगा 1.25 करोड़ का मुआवजा, जानें क्यों

बस हादसे में सेना के सूबेदार और सीआरपीएफ जवान की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.25 करोड़ रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 01:06 PM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 05:02 PM (IST)
सूबेदार, सीआरपीएफ जवान के परिवार को मिलेगा 1.25 करोड़ का मुआवजा, जानें क्यों
सूबेदार, सीआरपीएफ जवान के परिवार को मिलेगा 1.25 करोड़ का मुआवजा, जानें क्यों

जासं, चंडीगढ़। आर्मी सूबेदार और सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में पिछले साल मौत हो गई थी। मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) को आदेश जारी कर 1.25 करोड़ रुपये मुआवजा देने को कहा है।

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ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिका के मुताबिक वर्ष 2017 में सूबेदार हेमराज और सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बस में चंबा से मंडी जा रहे थे। तभी बस बस अचानक एक खाई में गिर गई। हादसा 13 अगस्त 2017 को हुआ था। इसमें दोनों की मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर एचआरटीसी को हेम सिंह के परिवार को 77.5 लाख रुपये और सुरेश कुमार को 47.6 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

याचिका के मुताबिक सूबेदार हेम राज 48,500 रुपये महीने की सैलरी थी। उनके परिवार की और से 98 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मृतक सुरेश कुमार परिवार की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि उनकी तनख्वाह 48 हजार रुपए महीने थी। ट्रिब्यूनल में हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट  कॉरपोरेशन की ओर से जवाब दायर करते हुए कहा गया था कि लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते बस का एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से जो सबूत पेश किए गए थे ट्रिब्यूनल ने उनको मद्देनजर रखते हुए एचआरटीसी को आदेश जारी कर मृतक के परिवारों को मुआवजा देने के आदेश जारी किए।


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