चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित अरविंद सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
चंडीगढ़ पुलिस ने अरविंद सिंगला को भी कोठी हड़पने के मामले में आरोपित बनाया है। तभी से वह फरार चल रहा है। सिंगला की धरपकड़ में पुलिस ने उसके चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना ससुराल आदि जगहों पर छापेमारी भी की थी लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के सेक्टर-37 स्थित कोठी को हड़पने के आरोपितों में से एक शराब कारोबारी अरविंद सिंगला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने वीरवार को खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार सिंगला ने करीब दस दिन पहले जिला अदालत में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। इस पर कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही सिंगला पर गिरफ्तारी की तलवार अभी लटकी हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने अरविंद सिंगला को भी कोठी हड़पने के मामले में आरोपित बनाया है। तभी से वह फरार चल रहा है। पुलिस अभी तक उसे पकड़ने में असमर्थ रही है। सिंगला की धरपकड़ में पुलिस ने उसके चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना ससुराल आदि जगहों पर छापेमारी भी की थी लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा।
पुलिस ने सिंगला के खिलाफ दर्ज की एफआइआर में लिखा है कि उसने सेक्टर-37 की विवादित कोठी अपने नाम की थी, जिसके लिए उसने सुरजीत बाउंसर की मदद ली थी। उसके अलावा संजीव महाजन भी सिंगला के अलावा सभी आरोपितों का इस केस में हाथ है। सिंगला शराब का एक बड़ा कारोबारी है। इसके चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के शराब के ठेको में शेयर है।
गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले के एक ओर आरोपित सौरभ गुप्ता ने भी जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सौरभ ने सेक्टर-37 स्थित विवादित कोठी को खरीदा है। आरोपित सौरभ भी इस केस में फरार चल रहा है और उसकी भी पुलिस को तलाश है। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करते हुए लिखा है कि सौरभ को कोठी के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि कोठी का विवाद चल रहा है लेकिन फिर भी उसने संजीव महाजन के साथ मिलकर इस कोठी का खरीदने का सौदा किया।
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