तय समय पर नहीं दिया प्लॉट का अधिकार, अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्टक्चर काे देना होगा इतना हर्जाना Chandigarh News
तय समय पर उपभोक्ता को खरीदे गए प्लॉट का अधिकार नहीं देने पर उपभोक्ता फाेरम ने सेक्टर नौ स्थित अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्टक्चर पर हर्जाना लगाया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। तय समय पर उपभोक्ता को खरीदे गए प्लॉट का अधिकार नहीं देने पर उपभोक्ता फाेरम ने सेक्टर नौ स्थित अंसल प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्टक्चर पर हर्जाना लगाया है। फाेरम ने प्लॉट के लिए दिए हुए 23,17,500 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए उसको 75 हजार रुपये मुआवजे के रूप में और 22 हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।
क्या है मामला
पंजाब के जिला रोपड़ निवासी बलजिंद्र सिंह और उनकी पत्नी बलजिंद्र कौर ने उपभोक्ता फाेरम में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी द्वारा मोहाली में शुरू किए गए उनके एक प्रोजेक्ट में एक प्लॉट खरीदा था। इसके लिए 23,17,500 रुपये जमा भी करवा दिए। कंपनी ने 42 महीने तक प्लाॅट का अधिकार देने का वादा किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा समय निकल जाने के बावजूद कंपनी ने उन्हें प्लॉट का अधिकार नहीं दिया।
कंपनी से जब इसके बारे में पूछा गया तो जवाब दिया कि अभी प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जल्द ही प्लॉट का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। परेशान होकर दोनाें ने उपभोक्ता फाेरम का दरवाजा खटखटाया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब उपभोक्ता फाेरम ने कंपनी के खिलाफ शिकायतकर्ता को लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया हैै। इससे पहले भी शहर में एेसे कई मामले सामने अा चुके हैं।
कैरी बैग के 12 रुपये वसूलना बिग बाजार काे लगाया था जुर्माना
इससे पहले कैरी बैग के अलग से 12 रुपये वसूलने पर बिग बाजार को महिला की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम दो दोषी पाते हुए उस पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया था। फोरम ने यह पैसे बिग बाजार को पीजीआइ पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में जमा कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कैरी बैग के लिए वसूले हुए 12 रुपये भी वापस करने के लिए कहा था। फोरम ने अपने आदेशों में यह भी लिखा कि अगर 30 दिनों तक फोरम के आदेशों की पालना न हुई तो इसके बाद बिग बाजार को यह पैसे नौ प्रतिशत बयाज के साथ देने होंगे।