Move to Jagran APP

पंचकूला के अमरावती एनक्लेव के विस्तार के लिए सभी तरह के निमार्ण पर रोक

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते इस निर्माण की अनुमति दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 06:02 PM (IST)
पंचकूला के अमरावती एनक्लेव के विस्तार के लिए सभी तरह के निमार्ण पर रोक
पंचकूला के अमरावती एनक्लेव के विस्तार के लिए सभी तरह के निमार्ण पर रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचकूला की अमरावती एनक्लेव में 2.6 एकड़ भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक के आदेश जारी कर दिए है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते इस निर्माण की अनुमति दी गई है। याची ने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस निर्माण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट को बताया गया कि अमरावती एनक्लेव के लिए मंजूरी के बाद इसका निर्माण पूरा हो गया। अब यहां पर गांव भगवानपुर में 2.6 एकड़ भूमि पर उसका विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

prime article banner

याची ने कहा था कि कोई भी निर्माण करने से पहले भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट इकाई की विशेषज्ञ कमेटी से अनुमति अनिवार्य है। हरियाणा बिल्डिग कोड 2017 के अनुसार भी इसे अनिवार्य किया गया है। इन सब बातों को नजर अंदाज करते हुए हरियाणा सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। याची की दलील- बिना मंजूरी निर्माण करना हो सकता है खतरनाक

इस मामले में याची की ओर से दलील दी गई कि और अधिक निर्माण किया जाना खतरनाक हो सकता है। याची ने कहा कि जिस इलाके में अमरावती एनक्लेव है, उसे भूकंप के लिहाज से जोन 4 में रखा गया है। ऐसे में बिना मंजूरियों के और विशेषज्ञों की राय के बड़े स्तर पर निर्माण करना स्थानीय निवासियों और यहां पर आकर बसने वालों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए निर्माण कार्य पर रोक लगाना ही उचित होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.