पंचकूला के अमरावती एनक्लेव के विस्तार के लिए सभी तरह के निमार्ण पर रोक
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते इस निर्माण की अनुमति दी गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचकूला की अमरावती एनक्लेव में 2.6 एकड़ भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक के आदेश जारी कर दिए है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि राजनीतिक प्रभाव के चलते इस निर्माण की अनुमति दी गई है। याची ने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस निर्माण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट को बताया गया कि अमरावती एनक्लेव के लिए मंजूरी के बाद इसका निर्माण पूरा हो गया। अब यहां पर गांव भगवानपुर में 2.6 एकड़ भूमि पर उसका विस्तार करने की योजना बनाई गई है।
याची ने कहा था कि कोई भी निर्माण करने से पहले भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट इकाई की विशेषज्ञ कमेटी से अनुमति अनिवार्य है। हरियाणा बिल्डिग कोड 2017 के अनुसार भी इसे अनिवार्य किया गया है। इन सब बातों को नजर अंदाज करते हुए हरियाणा सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। याची की दलील- बिना मंजूरी निर्माण करना हो सकता है खतरनाक
इस मामले में याची की ओर से दलील दी गई कि और अधिक निर्माण किया जाना खतरनाक हो सकता है। याची ने कहा कि जिस इलाके में अमरावती एनक्लेव है, उसे भूकंप के लिहाज से जोन 4 में रखा गया है। ऐसे में बिना मंजूरियों के और विशेषज्ञों की राय के बड़े स्तर पर निर्माण करना स्थानीय निवासियों और यहां पर आकर बसने वालों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए निर्माण कार्य पर रोक लगाना ही उचित होगा।