फीस लेकर ठीक से नहीं पढ़ाया, अब इस बड़े कोचिंग सेंटर को लौटाने पड़ेंगे 88 हजार रुपये
एलेन करियर इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट को ढंग से कोचिंग न देने पर करीब फीस सहित करीब 1 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए गए हैं।
विशाल पाठक, चंडीगढ़। यहां एक कंज्यूमर कोर्ट ने एलेन करियर इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट को ढंग से कोचिंग न दिए जाने पर उसकी फीस लौटाने और जुर्माना देने के आदेश जारी किए गए हैं। इंस्टीट्यूट को कुल करीब 1 लाख रुपये देने होंगे। मोहाली फेज-6 के रहने वाले अनिल कुमार शर्मा ने सेक्टर-34ए के सब सिटी सेंटर स्थित एलेन करियर इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोचिंग फीस न लौटाने के चलते शिकायत दी थी।
कंज्यूमर कोर्ट में दी शिकायत के मुताबिक अनिल कुमार शर्मा ने अपनी बेटी दीपांक्षी शर्मा का एलेन करियर इंस्टीट्यूट में प्री. मेडिकल कोर्स में कोचिंग के लिए दाखिला कराया था। इसके लिए 10 अप्रैल को इंस्टीट्यूट को फीस के तौर पर 1.20 लाख रुपये दिए थे।
उनकी बेटी ने 11 अप्रैल से 30 मई 2018 तक यानी कुल 50 दिन ही इंस्टीट्यूट कोचिंग के लिए गई। लेकिन इन दिनों उनकी बेटी ने देखा कि इंस्टीट्यूट का स्टाफ उसे ढंग से कोचिंग सर्विस नहीं दे रहा है। इस पर शिकायतकर्ता ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से संपर्क कर फीस रिफंड करने को कहा। लेकिन इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट स्टाफ ने मना कर दिया।
मुकदमा राशि भी तय समय में देनी होगी
शिकायतकर्ता ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दायर की। इस पर कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस भेजकर इंस्टीट्यूट को अपना जवाब देने के लिए कहा। लेकिन जब 12 सितंबर को इंस्टीट्यूट की ओर से कोई अपना पक्ष रखने नहीं आया।
कंज्यूमर कोर्ट ने एक्स पार्टी घोषित कर सुनवाई करते हुए एलेन करियर इंस्टीट्यूट को शिकायतकर्ता को 88,203 रुपये फीस रिफंड करने, 15 हजार रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये मुकदमा राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए। अगर 30 दिनों के भीतर कंज्यूमर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट को 12 प्रतिशत के हिसाब से बताई गई राशि पर सालाना ब्याज जुर्माना के रूप में अलग से देना होगा।