आप विधायक खैहरा पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का अारोप
सुखपाल खैहरा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकनपत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में घिर गए हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके रंजीत सिंह ने गलत शैक्षणिक जानकारी देेने का आरोप लगाया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र में गलत जानकारी देेने के मामले में उलझते दिख रहे हैं। उन पर नामांकन पत्र में अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। भुल्थ से सुखपाल खैहरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राणा रंजीत सिंह ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद कर कार्रवाई करने की मांग की है।
रंजीत सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुखपाल ने 2007 में अपनी एजुकेशन बीए पार्ट 2 बताई थी। 2012 में बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से बीए किया। इसके बाद, उन्होंने 2017 में बताया कि बीए पार्ट 2 हैं। ऐसे में कहा सही है इसका खुलासा होना चाहिए।
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते रंजीत सिंह।
रंजीत सिंह ने कहा की भारतीय दंड संहिता की धारा 181, 420, 465, 468, 470 और 471 के तहत गलत इा तरह गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है। अतः चुनाव आयोग सुखपाल खैहरा की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। रंजीत सिंह ने खैहरा पर जमीन कब्जा करने का भी आरोप लगाया।
दूसरी ओर, सुखपाल खैहरा का कहना है कि यह कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह द्वारा रची गई साजिश है। इस संबंध में पूछे जाने पर खैहरा ने कहा, राणा गुरजीत सीधा मेरे साथ बात करें, वह रंजीत सिंह जैसे लोगों का सहारा क्यों ले रहे हैं। मैं इन बातों से नहीं डरता हूं।
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उल्लेखनीय है कि यह मामला उस समय उठा है जब सुखपाल खैहरा का नाम आप विधायक दल के नेता पद के लिए चल रहा है। अाप विधायक एचएस फूलका ने हाल ही में आप विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था।
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