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अब कल से नहीं चलेंगी फैक्टरियां, हाईवे किनारे ढाबे और एसी-कूलर व किताबों की दुकानें भी बंद रहेंगी

पंजाब में कोराेना के खिलाफ जंग के बीच अब 20 अप्रैल से फैक्‍टरियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही हाईवे के किनारे स्थित ढाबे और एसी व कूलर की दुकानें भी बंद नहीं खुलेंगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sun, 19 Apr 2020 07:41 AM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2020 09:20 PM (IST)
अब कल से नहीं चलेंगी फैक्टरियां, हाईवे किनारे ढाबे और एसी-कूलर व किताबों की दुकानें भी बंद रहेंगी
अब कल से नहीं चलेंगी फैक्टरियां, हाईवे किनारे ढाबे और एसी-कूलर व किताबों की दुकानें भी बंद रहेंगी

चंडीगढ़, [इन्‍द्रप्रीत सिंह]। एक महीने से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर रियायतें दी देने का अपना फैसला वापस ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पंजाब सरकार ने 20 अप्रैल से सभी तरह के उद्योगों व निर्माण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनको रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की भी मंजूरी दी थी। स्टोन क्रशर, रेत, सीमेंट और स्टील की बिक्री की भी इजाजत दी गई । निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट को भी छूट दी गई। लेकिन, पंजाब सरकार ने इसे वापस ले लियाफ

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काेराेना के अधिक मामले वाले इलाकों व हॉट स्‍पॉट में नहीं छूट, इलाके के हिसाब से होगा रेड जोन

पहले जारी आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के अधिक मामले (कंटेनमेंट) क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यहां लागू पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। सरकार ने पहले केवल 11 तरह की इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन शनिवार को श्रमिकों को फैक्टरी में ठहराने या उनको लाने-ले जाने जाने की शर्त पर अन्य सभी तरह की इंडस्ट्री को भी अपनी फैक्टरियां चलाने की इजाजत दी थी। कहा गया था फैक्टरी मालिकों को सैनिटाइजर, मास्क व शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं, प्रदेश सरकार उद्योगों को आठ घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्टों में काम करने की छूट देने पर विचार कर रही थी।   

श्रमिकों को फैक्टरी में ठहराने या लाने-ले जाने जाने का प्रबंध करना होगा

पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सतीश चंद्रा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब जिला स्तर पर रेड जोन की बजाय इलाके के स्तर पर रेड जोन की पहचान होगी। डीसी, एसएसपी और सिविल सर्जन इन क्षेत्रों की पहचान करेंगे।

कैसे तय होगा जोन

-किसी भी इलाके में दो या इससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर उसे नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

-पहले से निर्धारित भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्रों को ही नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जैसे गांव, सेक्टर, वार्ड आदि।

-जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न दुकानों, उद्योगों आदि के खुलने के समय की अनुमति स्थानीय जरूरतों व शारीरिक दूरी के नियमों के आधार पर देंगे।

पहले कहा था- ढाबों पर बैठ कर नहीं खा पाएंगे, पैक करा कर ले जा सकेंगे

पहले के आदेश में सरकार ने हाईवे किनारे बने ढाबों को खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन यह तय किया गया था कि वहां बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा। लोग पैक करवाकर ले जा सकेंगे। जिला अथॉरिटी से कहा गया था कि रेस्टोरेंट, बेकरी को खोलने की इजाजत उसी सूरत में देगा अगर यह नियमों के मुताबिक चलाए जा सकते हैं।

स्टेशनरी की दुकानें खुलेने की भी मंजूरी दी थी

नए अकादमिक सेशन को देखते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की किताबों व स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी थी।

पांच से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे जमा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच से ज्‍यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे बड़ी मीटिंग माना जाएगा। इंडस्ट्री आदि के लिए बल्क में पास जारी होंगे।

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डीसी को होगा ढील का अधिकार

-पंजाब में कर्फ्यू 3 मई तक ही जारी रहेगा।

-इस दौरान जरूरी आवागमन के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाते रहेंगे।    

-डीसी को विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए विशेष समय में कर्फ्यू में ढील देने का अधिकार होगा।

-10 या इससे अधिक श्रमिकों या कर्मचारियों वाले फैक्टरी मालिक उन्हें लाने ले जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल कर सकते थे।


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