यात्री को नहीं दी बिजनेस क्लास की सीट, Air India काे देना पड़ेगा इतना हर्जाना Chandigarh News
कमीशन ने एयर इंडिया द्वारा शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए सात हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एयर इंडिया पर हर्जाना लगाया है। कमीशन ने एयर इंडिया द्वारा शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए सात हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले राजबरिंद्र (शिकायतकर्ता) ने कंज्यूमर फोरम-दो में अपनी शिकायत दी थी लेकिन तब वह केस को साबित नहीं कर पाए और फोरम ने उक्त कंपनी को दोषी नहीं माना था।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने कमीशन का दरवाजा खटखटाया। 39,569 रुपये जमा करवाने के बाद भी नहीं मिली इकॉनमी सीट सेक्टर-10 निवासी राजबरिंद्र सिंह चहल ने शिकायत में बताया कि वह जून, 2018 में नई दिल्ली से लंदन गए थे। 27 जून 2018 को वहां से वापस आने के लिए सेक्टर-34ए स्थित एयर इंडिया के ऑफिस से इकॉनमी क्लास की टिकट बुक करवाई हुई थी।
जब वह वापस आने वाले थे तो उन्होंने इकॉनमी क्लास की अपनी टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवाने के लिए उक्त कंपनी की वेबसाइट से रिक्वेस्ट डाल दी और इसके लिए उन्होंने 39,569 रुपये भी जमा करवाए। जब वह एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बिजनेस क्लास में सीट नहीं होने की वजह से वापस इकॉनमी क्लास की सीट पर ही सफर करना पड़ा।
कंपनी ने वापस नहीं किया अमाउंट
राजब¨रद्र ने शिकायत में बताया कि कंपनी के नियमों के मुताबिक टिकट अपग्रेड करवाने पर कंपनी द्वारा चार दिन पहले ही ईमेल के जरिए सूचना दी जाती है। अगर उनकी टिकट अपग्रेड नहीं की गई थी तो जो चार्ज क्यों वसूला गया? और वसूला गया चार्ज यात्रा के पांच दिन तक वापस किया जाता है। बार-बार कहने के बावजूद कंपनी ने उक्त अमाउंट वापस नहीं किया।
कंपनी ने दी यह दलील
वहीं कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि जिस वेबसाइट पोर्टल पर रिक्वेस्ट दी गई थी वह एक इंटरनेशनल कंपनी है, जिसका उनकी कंपनी के साथ भी टाईअप है। उस कंपनी ने शिकायतकर्ता के पैसे जैसे ही उन्हें दिए तो उन्होंने भी सारे पैसे शिकायतकर्ता को वापस कर दिए। इसलिए उनकी तरफ से सेवा में कोई कोताही नहीं बरती गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कमीशन ने यह फैसला सुनाया है।