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Weekend Curfew in Chandigarh: चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू, आवाजाही पर रहेगी रोक, जरूरी दुकानों में सिर्फ होम डिलीवरी

Weekend Curfew in Chandigarh चंडीगढ़ में इस शनिवार व रविवार को भी वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 28 May 2021 05:44 PM (IST)Updated: Fri, 28 May 2021 06:45 PM (IST)
Weekend Curfew in Chandigarh: चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू, आवाजाही पर रहेगी रोक, जरूरी दुकानों में सिर्फ होम डिलीवरी
चंडीगढ़ में फिर लगा वीकेंड कर्फ्यू ।

जेएनएन, चंडीगढ़। Weekend Curfew in Chandigarh: चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है। शहर में शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी। सुबह 6 से 9 तक सैर की मंजूरी रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगी।

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चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। ज्यादा ढील देने से एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू लागू रखा है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में प्रशासन ने शनिवार-रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में कर्फ्यू में ढील दी थी। 

शनिवार-रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में दुकानें खुलने के कारण आवाजाही बढ़ने लगी है। दिन में अन्य दिनों में लोगों को राहत मिली है, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी सभी दिन जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रोजाना शाम छह से सुबह पांच बजे तक रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी शॉप ही खुल सकेंगी।

अन्य दिनों में दुकानें सुबह नौ से तीन बजे तक खुल रही हैं। हालांकि जरूरी सामान की दुकान शाम पांच बजे तक खुल सकती हैं। दुकान में एंट्री करने वाले प्रत्येक कस्टमर और उन्हें अटेंड करने वाला व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य है। मार्केट एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि शॉप फ्लोर और मार्केट एंट्री प्वाइंट पर मास्क उपलब्ध रहें। 

शनिवार-रविवार व अन्य छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर अन्य दिन संपर्क सेंटर भी खुल रहे हैं। यह सुबह नौ से पांच बजे तक खुल रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल जिसमें मास्क और उचित दूरी का सख्ती से पालन जरूरी होगा। प्राइवेट सेक्टर इंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम ही करने के निर्देश हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर प्राइवेट ऑफिस खोला जाता है तो कार्रवाई नहीं होगी। सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, म्यूजियम, जिम, लाइब्रेरी, स्पा, सैलून, सुखना लेक और रॉक गार्डन अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की मंजूरी नहीं रहेगी।

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