विदेश गए शख्स की मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए पैसे, अब देना होगा हर्जाना Chandigarh News
हर्ष 18 मार्च 2018 को आर्मेनिया घूमने गए। 22 मार्च को उनकी वहां पर मौत हो गई। हर्ष की पत्नी ने कंपनी को सभी दस्तावेज देकर क्लेम मांगा तो कंपनी ने इंकार कर दिया।
चंडीगढ़, जेएनएन। मोहाली निवासी हर्ष कौशल ने सेक्टर-9 स्थित रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंटरनेशल ट्रेवल पॉलिसी खरीदी थी। इस पॉलिसी में उन्हें विदेश घूमने के दौरान इंश्योरेंस कवर भी मिला हुआ था। इस पॉलिसी की नोमिनी हर्ष के बाद उनकी पत्नी थी। हर्ष 18 मार्च 2018 से 28 मार्च, 2018 के लिए आर्मेनिया घूमने जा रहे थे। 22 मार्च को उनकी वहां पर मौत हो गई। हर्ष की पत्नी ने कंपनी को सभी दस्तावेज देकर क्लेम की मांग की लेकिन कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया।
वहीं पॉलिसी में यह भी नियम था कि यदि यात्री की विदेश में मौत हो जाती है तो उसे वापस लेकर आने का सारा खर्च कंपनी ही करेगी। हर्ष की पत्नी आर्मेनिया से हर्ष के शव को भारत लेकर आई जिस पर उनके 1860 डॉलर यानि 1,30,000 रुपये लगे। लेकिन कंपनी ने ये पैसे भी देने से मना कर दिया परेशान होकर हर्ष की पत्नी ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दी।
कंपनी ने दिया ये जवाब
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि पॉलिसी के नियमों के मुताबिक कंपनी पैसे देने के लिए उस समय बाध्य है, जब विदेश में गए यात्री की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो। दलील दी कि हर्ष को तो लीवर की समस्या थी और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। इसलिए कंपनी क्लेम नहीं दे सकती। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को 1,30,000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने और 15 हजार रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये केस खर्च देने का भी आदेश दिया है।
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