कैंसिल नहीं की जा सकती चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की लीज Chandigarh News
प्रशासन ने अपने जवाब में कहा कि सीजीसी का लीज लाइसेंस 33 सालाें के लिए रिन्यू हो चुका है। सीजीसी ने वर्ष 2018-19 के लिए लीज रेंट नई डीड के मुताबिक दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब (सीजीसी)की मैनेजमेंट के खिलाफ जीव मिल्खा सिंह समेत 12 प्रोफेशनल गोल्फर्स की ओर से दायर याचिका के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। प्रशासन ने अपने जवाब में कहा कि सीजीसी का लीज लाइसेंस 33 सालाें के लिए रिन्यू हो चुका है। सीजीसी ने वर्ष 2018-19 के लिए लीज रेंट नई डीड के मुताबिक दी है। इसलिए सीजीसी की लीज कैंसिल नहीं की जा सकती। गोल्फ क्लब ने प्रोफेशनल गोल्फर्स को क्लब की मैनेजमेंट में शामिल होने पर रोक लगाई है।
प्रोफेशनल गोल्फर नहीं लड़ सकते क्लब का चुनाव
दो मई 2004 को क्लब ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत जो मेंबर्स प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं वे मैनेजमेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लब के इस फरमान के खिलाफ गोल्फर्स ने जिला अदालत में सीविल केस दायर किया था। केस में गोल्फ क्लब के अलावा प्रशासन को भी पार्टी बनाया गया है। मांग है कि मैनेजमेंट के इस रवैये के चलते क्लब की लीज कैंसिल की जाए। प्रशासन ने गोल्फर्स की लीज कैंसिल करने की मांग पर दाखिल जवाब में कहा है कि सेक्टर-6 स्थित कम्यूनिनटी सेंटर की इमारत के पास 132 एकड़ जमीन और स्वि¨मग पूल सीजीसी को लीज पर वर्ष, 1971 में दी गई थी।
लीज अवधि को अंतिम बार बीस वर्षों के लिए बढ़ाकर वर्ष 2008 तक किया गया था। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने लीज रेंट में संशोधन कर सीजीसी को लीज डीड की अवधि बढ़कार अगले 33 साल वर्ष के लिए यानी 2041 तक के लिए दिया हुआ है।
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