अब पराली जलाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई Chandigarh News
पराली जलाने के खिलाफ जारी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने विभागों बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के खेतों में पराली जलाने पर उनकी जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है।
चंडीगढ़, [राज्य ब्यूराे]। पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ जारी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के खेतों में पराली जलाने पर उनकी जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने खेतों में पराली को आग न लगाएं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव काहन सिंह पन्नू का कहना है कि इन निर्देशों को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके क्षेत्रों में पराली जलाए जाने की सूचना भी संबंधित अथॉरिटी को देनी होगी।
पन्नू के अनुसार, जिला पुलिस प्रमुखों को भी लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने को कहा है। राजस्व पटवारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि जिस खेत में पराली जलाई जाए, उस जमीन की गिरदावरी में ‘रेड एंट्री’ दर्ज की जाए।
जिला उपायुक्तों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई नंबरदार पराली जलाने में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी किया जाए।