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एनडीपीएस केस में एक को तीन साल कैद

चार साल पहले एनडीपीएस केस में पकड़े गए मोहाली के गांव चटोलीकलां के रहने वाले संदीप सिंह को जिला अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 06:30 AM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 06:30 AM (IST)
एनडीपीएस केस में एक को तीन साल कैद
एनडीपीएस केस में एक को तीन साल कैद

जासं, चंडीगढ़ : चार साल पहले एनडीपीएस केस में पकड़े गए मोहाली के गांव चटोलीकलां के रहने वाले संदीप सिंह को जिला अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। संदीप के केस की सुनवाई एडीजे नरेंद्र की कोर्ट में हुई, जहां पर जज ने संदीप के वकील की दलील सुनने के बाद ही आरोपित की सजा के आदेश दिए। आरोपित की ओर से दलील दी गई थी कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जबकि पुलिस को उसके पास से कुछ नहीं मिला। उसने यह भी कहा कि वह पिछले साल से जेल में बंद है, लेकिन जज ने उसकी दलील को खारिज करते हुए तीन साल की सजा दी। जज ने कहा कि नशे की तस्करी या फिर नशा करने वाले समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। आज जरूरत है इसको जड़ से खत्म करने की। नशा तस्कर समाज को खोखला कर रहे हैं।

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17 नवंबर 2017 को दर्ज मामले के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने संदीप को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 के बीएसएनएल टर्न के नजदीक से गिरफ्तार किया था। शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो दोषी के पास से हेरोइन मिली। पुलिस की ओर से जब उसका भार किया गया तो बरामद हेरोइन का कुल वजन 18 ग्राम था। पुलिस को शक था कि दोषी इस नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। इस आधार पर मामले में सेक्टर-31 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।


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