6 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को जिला अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को जिला अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान 32 वर्षीय सर्वेश के रूप में हुई है। अदालत में नाबालिग ने बयान दिए थे कि सर्वेश ने गली में शाम को उसका हाथ पकड़ा था और छेड़छाड़ की थी।
दर्ज मामले के मुताबिक सेक्टर-31 थाने में 23 अगस्त, 2018 को पीडि़ता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह काम की वजह से शाम के समय घर से बाहर रहती है और देरी से ही घर पर आती है। पति के साथ सर्वेश घर में बैठकर शराब पीता है। 22 अगस्त की शाम 6 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी घर के पास मौजूद एक दुकान से दूध लेने गई थी। तभी रास्ते में सर्वेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। पीडि़ता ने सारी बात घर आकर रोते हुए अपनी माता को बताई और कहा कि सर्वेश अभी भी पापा के साथ शराब पीता है और मेरे साथ बैड टच करता है। जिसके बाद पीडि़ता की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी।