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चंडीगढ़ में कालेज गर्ल स्टूडेंट्स पर नोट फेंकने वाले आरोपित युवकों को नहीं मिली जमानत, तीनों एक महीने से जेल में बंद

बीते महीने चंडीगढ़ के सेक्टर-36 मार्केट में कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ उनका पीछा करने व लड़िकयों पर नोट फेंकने वाले पंजाब के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपित अभी जेल में हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 10:31 AM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 10:31 AM (IST)
चंडीगढ़ में कालेज गर्ल स्टूडेंट्स पर नोट फेंकने वाले आरोपित युवकों को नहीं मिली जमानत, तीनों एक महीने से जेल में बंद
दो आरोपित युवकों ने जमानत याचिका लगाई थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बीते महीने चंडीगढ़ के सेक्टर-36 मार्केट में कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़, उनका पीछा करने व लड़िकयों पर नोट फेंकने वाले पंजाब के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपित अभी जेल में हैं। इनमें से दो आरोपित युवकों ने चंडीगढ़ जिला अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब के आनंदपुर साहिब के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक कुमार उर्फ अनिकेत और 28 वर्षीय वरुण की जमानत याचिका बुधवार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डॉ. रजनीश की कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि इससे पहले मामले में आरोपित 18 वर्षीय दीपांशु की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस समय तीनों जेल में बंद हैं। 

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दोनों आरोपित युवकों के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है। युवकों ने न तो लड़कियों का पीछा किया और न ही छेड़छाड़ की है। जबकि, सरकारी वकील ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपित पीड़ित लड़कियों को डरा-धमकाकर केस प्रभावित कर सकते हैं।

यह था पूरा मामला

17 अप्रैल को पंजाब के आनंदपुर साहिब के रहने वाले तीनों युवक दीपक कुमार उर्फ अनिकेत, दीपांशु और वरुण अपनी कार से चंडीगढ़ घूमने आए थे। इस दौरान तीनों ने सेक्टर-36 की मार्केट में कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ की। शिकायतकर्ता युवतियों ने पुलिस को शिकायत दी कि को वह अपनी सहेली के साथ एमसीएम कालेज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी में सवार तीन लड़कों ने मार्केट तक उनका पीछा कर अभद्र टिप्पणी किया। आरोपितों ने उनपर नोट भी फेंके। एक युवती ने इसका वीडियो बनाने पर आरोपितों ने उनका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित दीपांशु, वरुण और दीपक कुमार को आनंदपुर साहिब उनके घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आइपीसी की धारा 354 डी, 341, 366, 379ए, 506, 509, 511 और 34 के तहत केस दर्ज किया था।


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