सुबूतों के अभाव में चेक बाउंस मामले का आरोपित बरी
जिला अदालत ने सोमवार को सुबूतों के अभाव के चलते चेक बाउंस माम
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने सोमवार को सुबूतों के अभाव के चलते चेक बाउंस मामले में आरोपित युवक को बरी कर दिया है। बरी हुए युवक की पहचान खरड़ निवासी गुरजीत सिंह के रूप में हुई। मामले में शिकायतकर्ता कोई भी ऐसे सबूत नहीं पेश कर पाया जिससे यह साबित हो सके कि गुरजीत इस मामले में दोषी है। वहीं गुरजीत ने अपने बयानों में बताया कि वह निर्दाेष है। उसका शिकायतकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। वह उसे जानता तक नहीं है।
शिकायतकर्ता राजेश कुमार उसके भाई सुरजीत का दोस्त है। उसने कभी राजेश कुमार को कोई चेक दिया ही नहीं। कहा कि उसके अपने भाई सुरजीत से अच्छे संबंध नहीं है। उसके परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते है। सुरजीत उसकी जमीन को हड़पना चाहता था। उसके द्वारा ही यह चेक शिकायतकर्ता को दिए गए होगें। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने गुरजीत को बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार बलटाना निवासी राजेश कुमार ने कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज करते हुए बताया कि उनकी मुलाकात वर्ष 2016 में गुरजीत से उसके भाई सुरजीत ने करवाई थी। गुरजीत को दो लाख रुपये की जरूरत थी। उसने गुरजीत को दो लाख रुपये लोन पर दिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक देने की बात कही। चेक देने पर शिकायतकर्ता ने उसे सेक्टर-44 में दो लाख रुपये सुरजीत के सामने दिए। जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो गुरजीत ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने गुरजीत सिंह का दिया हुआ चेक बैंक में लगा दिया जो बाउंस हो गया। पता चला कि गुरजीत का तो अकाउंट बंद है। जिसके बाद राजेश ने गुरजीत को कानूनी नोटिस भेजने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।