गाड़ी के अंदर बच्चों की मौजूदगी में सिगरेट पीने पर कटेगा 500 रुपये का चालान Chandigarh News
पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पब्लिक सर्विस व्हीकल में सिगरेट पीने वालों का चालान करती है। नियम के अनुसार गाड़ी में सिगरेट पीने पर धुंआ बच्चों पर दोगुना असर डालता है।
चंडीगढ़, जेएनएन।: अब निजी वाहन में परिवार के साथ सफर करते समय सिगरेट का सेवन करने वाले सावधान हो जाएं।ड्राइविंग के समय ट्रैफिक नियमों का पालन अब जरूरी हो गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी के अंदर बच्चाें की मौजूदगी में सिगरेट पीने पर ट्रैफिक पुलिस एक्ट-5(12) के तहत 500 रुपये का चालान करेगी।
पहले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पब्लिक सर्विस व्हीकल में सिगरेट पीने वालों का चालान करती है। गाड़ी में सिगरेट पीने से निकलने वाला धुंआ बच्चों पर दोगुना असर डालता है। गाड़ी में साथ वाली सीट पर बैठने वालों का सिगरेट पीना भी मोटर व्हीकल एक्ट में आता है। इससे पहले यह नियम ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कुछ देशों में लागू है।
हाफ शर्ट, चप्पल में ड्राइव पर नहीं होगा चालान
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से सोशल मीडिया पर खबर चल रही कि हाफ बाजू की शर्ट या चप्पल पहनकर ड्राइव करने वाले वाहन चालकों का चालान होगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस विभाग के अनुसार हाफ बाजू की शर्ट या चप्पल पहनकर ड्राइव करने वालों के चालान का प्रावधान नहीं है।एक्ट में सिर्फ कामर्शियल वाहन चालकों के ड्रेस कोड निर्धारित हैं।
हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से 200 रुपये का चालान
चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। विभाग रेड करने के बाद सामान जब्त कर 200 रुपये का चालान करता है। हालांकि इसके बावजूद शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों की भरमार हाेती है।
गाड़ी में सिगरेट पीने वालों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपये का चालान है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पहले भी पब्लिक सर्विस व्हीकल में सिगरेट पीने वालों का चालान करती है। -चरणजीत सिंह विर्क, डीएसपी एंड पीआरओ