9वीं छात्र के हत्यारे को ताउम्र जेल में रहने की सजा
न्यू इंदिरा कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर 9वीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर हत्या करने वाले को शुक्रवार जिला अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : न्यू इंदिरा कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर 9वीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर हत्या करने वाले को शुक्रवार जिला अदालत ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परमजीत सिंह की कोर्ट ने सजा के साथ दोषी शिवम उर्फ लेफ्टी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। बीते बुधवार को कोर्ट ने शिवम को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया था। हत्यारे ने राजेश की छाती और कमर पर किए थे कई वार
गौरतलब हो कि 22 अक्टूबर 2018 को दर्ज किए गए मामले के मुताबिक, शाम करीब चार बजे 9वीं का छात्र 18 वर्षीय राजेश अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ उसके घर के बाहर खड़ा था और मनीमाजरा की मोटर मार्केट में अपने काम पर जाने की बात कर रहा था। इतने में उसका एक और नाबालिग दोस्त आया और वह तीनों बाइक पर सवार होकर मोटर मार्केट की ओर जाने लगे। जब वह मकान नंबर 1258 के पास पहुंचे, तो वहां शिवम आया और राजेश पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। आरोपित ने उसकी छाती और कमर पर कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया था। घायल राजेश को पुलिस ने जीएमएसएच-16 में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हंसी मजाक के बाद हुआ विवाद
पुलिस पूछताछ में उसके दोस्तों ने बताया था कि 13 अक्टूबर, 2018 को इंदिरा कॉलोनी में किसी जानकर के घर में शादी का फंक्शन था। इस दौरान दोस्त अजय, उदय और राजेश इकट्ठे बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। दोस्तों ने बताया कि इस दौरान शिवम उनके पास आया और उनसे उलझ पड़ा कि वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद काफी कहासुनी हुई तो आसपास के लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। रंजिश के चलते शिवम ने राजेश की हत्या की।