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Chandigarh Airforce Station के 100 मीटर के दायरे में गिराए जाएंगे अवैध निर्माण, सर्वे कर सौंपी रिपोर्ट

जीरकपुर नगर काउंसिल ने कार्रवाई के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की मांग की है। जिला पुलिस मुख्यालय से पुलिस मुहैया करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

By Edited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 10:39 PM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 01:22 PM (IST)
Chandigarh Airforce Station के 100 मीटर के दायरे में गिराए जाएंगे अवैध निर्माण, सर्वे कर सौंपी रिपोर्ट
Chandigarh Airforce Station के 100 मीटर के दायरे में गिराए जाएंगे अवैध निर्माण, सर्वे कर सौंपी रिपोर्ट

मोहाली, जेएनएन। जीरकपुर के पभात गांव के में एयरफोर्स स्टेशन (Airforce Station) के सौ मीटर के दायरे में अवैध निर्माण गिराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ अवैध निर्माण मामलों में जमीन का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में 398 के करीब इमारतें एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा मानी गई थी।

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2011 के बाद बने 81 गैरकानूनी कब्जों को तोड़ने के लिए नगर काउंसिल जीरकपुर को निर्देशित किया गया है। 10 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें डीसी को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट देनी है। इस मामले में डीसी ने नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है।

वहीं जीरकपुर नगर काउंसिल ने कार्रवाई के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की मांग की है। जिला पुलिस मुख्यालय से पुलिस मुहैया करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कब्जों को हटाने के लिए डीसी ने वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था।

98 मालिकों ने साबित किया पहले के हैं निर्माण

वहीं 100 मीटर क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए हाई कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले में बीते महीने डीसी द्वारा की गई बैठक में 98 इमारतों में से कुछ के मालिकों ने यह साबित कर दिया है कि उनके निर्माण वर्ष 2011 से पहले के हैं। मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हो रहे निर्माण की ताजा तस्वीरें पेश की थीं जिसे लेकर अदालत ने नगर काउंसिल जीरकपुर के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। सर्वे में यह बात सामने आई थी कि 100 मीटर क्षेत्र में 398 के करीब घर व दुकानें आती हैं जिनमें से 81 लोग यह साबित करने में असमर्थ रहे थे कि उनके निर्माण वर्ष 2011 से पहले के बने हुए हैं जिनपर अब किसी भी समय गाज गिर सकती है।

रिपोर्ट बनाकर सौंप दी थी : ईओ

जीरकपुर नगर परिषद के ईओ मनवीर सिंह गिल ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के निर्देशों पर ग्राउंड सर्वेक्षण कर रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई थी। डीसी ने नायब तहसीलदार को ड्यटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। कार्रवाई के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की मांग की गई है। एक-दो दिन में चिह्नित 81 गैरकानूनी निर्माणों पर निशानियां लगा दी जाएंगी।

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