80 साल के लखपति सीनियर सिटीजन से प्रशासन दुखी, हाईकोर्ट से लगाई गुहार
प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि हरभजन सिंह न तो ओल्ड एज होम का प्रतिमाह किराया दे रहा है बल्कि यहां पर रह रहे अन्य लोगों को परेशान कर रहा है।
चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक 80 साल के वृद्ध से दुखी होकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। जिस प्रशासन से बड़े-बड़े व्यापारी व सिटीजन डरते हैं वह प्रशासन एक 80 साल के वृद्ध से इस कदर दुखी है कि उसने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। प्रशासन के बाल एवं महिला विकास विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि हरभजन सिंह न तो ओल्ड एज होम का प्रतिमाह किराया दे रहा है बल्कि यहां पर रह रहे अन्य लोगों को परेशान कर रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर ही इस वृद्ध हरभजन सिंह को ओल्ड ऐज होम का मासिक किराया भर रहने के आदेश दिए गए थे। पहले ही हाईकोर्ट को बताया जा चुका है कि हरभजन सिंह के नाम पर बैंक में 29 लाख रुपये की एफडी है और वह प्रतिमाह 17 हजार रुपये पेंशन ले रहा है।
अगली सुनवाई पर देनी होगी खाते की जानकारी
प्रशासन द्वारा दी जानकारी पर जस्टिस अवनीश झिंगन ने अब अब सेक्टर-41 के बैंक जहां हरभजन सिंह की एफडी है और पेंशन आती है, के मैनेजर को 6 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई पर खाते की पूरी जानकारी दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हरभजन सिंह के लिए सरकारी खर्च पर एक वकील को भी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं, हरभजन सिंह को सेक्टर-43 के सीनियर सिटीजन होम में रहने और इसे अगर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसकी संभावना तलाशे जाने भी प्रशासन को आदेश दे दिए हैं।
क्या है मामला
हरभजन सिंह ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वह सेक्टर-15 के ओल्ड ऐज होम में रह रहा था। यहां कुछ अन्य साथियों द्वारा उसके खिलाफ ओल्ड ऐज होम के मैनेजर को शिकायत किए जाने के बाद उसे ओल्ड होम से निकाले जाने को कह दिया गया। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब कर लिया था।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन ने बताया था कि हरभजन सिंह के नाम पर बैंक में 29 लाख रुपये की एफडी है और उसे प्रतिमाह पीएसपीसीएल से 17 हजार रुपये पेंशन भी मिलती हैं। अब हरभजन सिंह को सेक्टर-43 के ओल्ड ऐज होम में भेज दिया गया है। इस ओल्ड ऐज होम्स में रहने के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 6600 रुपये लिए जाते हैं। हाई कोर्ट ने गत वर्ष सितंबर माह में हरभजन सिंह को होम का प्रतिमाह किराया भर रहने के आदेश दे दिए थे। अब प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया है की हरभजन सिंह न तो यहां का किराया दे रहा है बल्कि यहां रहने वाले अन्य लोगों को भी परेशान कर रहा है।
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