दो फ्लैट की बुकिंग के लिए बिल्डर को दिए 65 लाख रुपये, फिर भी नहीं मिला फ्लैट, कंज्यूमर फोरम ने लगाया हर्जाना
घर सपना का घर खरीदने के लिए दो दंपती ने बिल्डर को दिए 65 लाख रुपये का भुगतान किया। बावजूद बिल्डर उन्हें तय समय पर फ्लैट का मालिकाना हक नहीं दिला पाया। परेशान होकर उन्होंने कंज्यूमर फोरम को शिकायत दी तो फोरम ने बिल्डर पर हर्जाना लगाया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में लोगों से फ्लैट के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी उन्हें फ्लैट का मालिकाना हक न देने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों को लेकर कंज्यूमर फोरम ने भी सख्त रूख अपना लिया है। बीते कुछ दिनों में कंज्यूमर फोरम ने करीब आधा दर्जन ऐसे केस की सुनवाई कर बिल्डर्स पर हर्जाना लगाया है।
ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। जहां येलो स्टोन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता से दो फ्लैट की राशि लेने के बाद उसे एक भी फ्लैट का मालिकाना हक नहीं दिया। न्यू सन्नी एन्क्लेव खरड़ निवासी दंपत्ती ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी।
अब बिल्डर करेगा ब्याज समेत पूरी राशि वापस
उपभोक्ता ने फोरम को बताया कि उन्होंने येलो स्टोन से दो फ्लैट खरीदे थे। इसके लिए उन्होंने 19 मई 2012 में 41,38,340 रुपये चेक बिल्डर को दिया था। इसके बाद भी उन्होंने बिल्डर को और रकम दी। बिल्डर्स ने जनवरी 2014 को फ्लैट देने की बात कही। इसके बाद बिल्डर ने अप्रैल 2015 में फ्लैट देने को कहा। इसके बाद भी बिल्डर टाल मटौल करता रहा, जिसके बाद उन्होंने फोरम में केस दर्ज करवाया। अब फोरम ने बिल्डर को दोनों फ्लैट बुकिंग की पूरी राशि 12 फीसद ब्याज समेत उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं। वहीं फाेरम ने बिल्डर पर 50 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।
बिल्डर का दिया चेक हुआ बाउंस
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने बिल्डर से फ्लैट बुकिंग के लिए दी गई रकम को वापस मांगा, तो बिल्डर ने शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये की तीन किस्त बनाकर उन्हें 75 लाख रुपये वापस देने थे। बिल्डर ने 7 अक्टूबर 2018 को पांच लाख रुपये और 30 अक्तूबर 2018 को 20 लाख रुपये का चेक दिया। जब वो चेक बैंक लगाए तो उनमें से पांच लाख रुपये का चेक कैश हो पाया। जबकि 20 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया।