पंजाब में पंचायत समिति व जिप चेयरपर्सन के लिए महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण
पंजाब सरकार ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चेयरपर्सन के पदों के लिए रोटेशन आधार पर महिलाओं के लिए 50 फीसद तक आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सरपंचों के साथ-साथ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चेयरपर्सन के पदों के लिए रोटेशन आधार पर महिलाओं के लिए 50 फीसद तक आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब सरकार सात दिनों में राज्यपाल के पास ऑर्डिनेंस पेश कर देगी।
राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में पिछले साल महिलाओं के लिए आरक्षण 33 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया था। मंत्रिमंडल ने 'पंजाब पंचायती राज एक्ट -1994' और ग्राम पंचायत एंड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद रूल्स-1994 को मंजूरी दी है। अलग-अलग श्रेणियों के पदों को पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो जनगणना के अनुसार ली जाएगी।
सीटों के आधार पर रोटेशन
सीटों और पदों का रोटेशन हर आम चुनाव के समय किया जाएगा। रोटेशन स्थितियों के आधार पर निर्धारित होगी। सीटों और पदों की संख्या का निर्धारण पंचायत समितियों की मौजूदा बनावट को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक इसके लिए चुने गए सदस्यों के पदों की मियाद खत्म नहीं हो जाती।
2017 के एक्ट 12 के लागू होने के बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पहला आरक्षण रूल-4 व 5 की व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद चुनाव में सभी नए पैदा किए गए हलकों को रोस्टर में अनारक्षित हलकों के साथ मिला दिया जाएगा।
नई नियुक्तियों के वेतन निर्धारण में संशोधन
एक अन्य फैसले के दौरान मंत्रिमंडल ने नई नियुक्तियों के लिए वेतन निर्धारित करने के संबंध में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार यदि कोई कर्मचारी पंजाब सरकार में नई नियुक्ति से पहले भी पंजाब सरकार में नौकरी कर रहा था तो उसे नई नियुक्ति वाले पद के प्रोबेशन पीरियड के दौरान पहले पद वाला वेतन मिलने के योग्य होगा।