पंजाब में महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में चार बिल पास
पंजाब में अब पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पारित किया गया।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में पंचायत चुनावों में अब महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण मिलेगा। पंजाब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में बिल पारित किया गया। इसमें कुल चार बिल पारित हुए। पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी सीटों का आरक्षण देने से संबंधित पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने पेश किया।
पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पर लंबी चर्चा हुई। पंजाब में होने जा रहे पंचायत चुनाव में पंचायतों को रिजर्व करने को लेकर विधायकों ने सरकार पर सीधे-सीधे प्रहार किए। लंबी बहस के पास यह बिल पास कर दिया गया। इसके साथ ही अच्छे आचरण वाले कैदियोंं की वार्षिक पैरोल 12 से बढ़ाकर 16 हफ्ते करने संबंधी द पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपरेरी रिलीज) संशोधन बिल 2018 भी पारित हुआ। यह बिल जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पेश किया।
द पंजाब गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स संशोधन बिल 2018 वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पेश किया। इसमें छोटे करदाताओं के लिए न्यूनतम कागजी काम वाली तिमाही रिटर्न फाइलिंग और कर अदायगी का प्रावधान किया गया है। यह बिल भी बहस के बाद पारित हुआ। डेयरी फार्मर्स के लिए बेहतर क्वालिटी की फीड यकीनी बनाने के लिए द पंजाब रेगुलेशन ऑफ कैटन फीड, कंसंट्रेटस एंड मिनरल मिक्सचर्स बिल 2018 मंत्री बलबीर सिद्धू ने पेश किया। यह भी पारित हो गया।
---------
रंजीत आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर लगे आरोपों संबंधी पेश की रिपोर्ट
जस्टिस रंजीत सिंह आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर पिछले विधानसभा सत्र के दौरान शिअद द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की। इसमें कहा गया है कि सभी आरोप गलत थे। संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि आरोप गलत साबित हुए हैं, इसलिए शिअद विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाना चाहिए। इसके बाद स्पीकर राणा केपी सिंह ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।