सड़क हादसे के दो मामलों में मृतकों के परिजनों को 39 लाख मुआवजा देने के आदेश
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे के दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के परिवार को 39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे के दो अलग-अलग मामलों में मृतकों के परिवार को 39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा चालक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को देने को कहा है। पहले मामले में मृतक की पहचान उत्तरप्रदेश के जिला सहारनपुर की रहने वाली युवती पारूल के रूप में हुई थी। पारूल चंडीगढ़ पीजीआई में बीएससी रेडियोलॉजी की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और 40 हजार रुपये महीना कमाती थी। पारूल के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
दर्ज याचिका के मुताबिक, 4 अप्रैल, 2016 को पारूल किसी दीपक नाम के शख्स के साथ शहजादपुर से बरवाला की तरफ एक्टिवा पर जा रही थी। अभी वह कक्कड़माजरा के पास पंहुचे ही थे कि दूसरी दिशा से आ रही एक कार ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में दीपक और पारूल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पारूल को तुरंत पीजीआइ में भर्ती किया गया था। जहां उसकी 11 अप्रैल, 2016 को मृत्यु हो गई। अब ट्रिब्यूनल ने पारूल के परिवार को 15,11,484 रुपये मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं।
वहीं दूसरे सड़क हादसे मामले में मामले में ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 14 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश बलैरो गाड़ी के ड्राइवर और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए कहा है। मृतक के परिवार ने याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। बलैरो के ड्राइवर जगदीप सिंह ने कहा कि उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। मृतक की पहचान यूपी के जिला जलालाबाद के रहने वाले सत्याराम के रूप में हुई थी।
सत्याराम के परिवार ने बताया कि 24 अप्रैल, 2018 को शाम करीब छह बजे सत्याराम अपने दोस्त राजिंद्र सिंह के साथ बाइक पर राजपुरा बनूड़ रोड़ स्थित गांव झांसला से गांव ठूहा की तरफ जा रहे थे। जब वह झांसला के बस स्टॉप के पास से रोड़ क्रॉस कर रहे थे, तभी साइड से आती हुई एक बलैरो ने उनको टक्कर मार दी। इस वजह से दोनों सड़क पर गिर गए और उनको गंभीर चोटें आई। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सत्याराम की हालात ज्यादा खराब होेने की वजह से उन्हें पीजीआई मेंं एडमिट किया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। अब ट्रिब्यूनल ने जगदीप और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 14,37,200 रुपये 7.5 प्रतिशत बयाज के साथ देने के आदेश दिए है।