सड़क हादसे में गई थी मंडी गोबिंदगढ़ के व्यक्ति की जान, अब परिवार को मिलेगा इतना मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 31 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 31 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए है। ये पैसे कार ड्राइवर इंद्रपाल सिंह, कार मालिक हिमांशु पटियाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। मृतक के पिता प्रीतम सिंह ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
याचिका दायर कर की थी 50 लाख रुपये की मांग
मृतक हेमंत सिंह के पिता प्रीतम सिंह ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में बताया था कि उनका बेटा का स्टील का बिजनेस था और वह 2,85,000 हजार रुपये प्रति वर्ष कमाता था। बताया कि घटना कार ड्राइवर इंद्रपाल की लापरवाही की वजह से हुई थी। इंद्रपाल तेज गति से गाड़ी को चला रहा था जिस वजह से गाड़ी उनके बेटे की गाड़ी से टक्कराई और इस घटना में उनके बेटे की मौत हो गई।
बचाव पक्ष ने दी ये दलील
कार ड्राइवर इंद्रपाल सिंह ने ट्रिब्यूनल में दलील दी कि वह घटना एक नॉर्मल घटना था। उस दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। इसके साथ ही काफी धुंध भी थी जिसकी वजह से रोड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहा कि उक्त दिन उनकी कार की स्पीड भी लिमिट में थी। मौसम साफ न होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया इसलिए उनका हेमंत की कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 31,89,690 रुपये मुआवाजा देने के आदेश दिए है।
क्या है मामला
प्रीतम सिंह ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर बताया था कि पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी हेमंत सिंह 2 मार्च, 2018 को अपने साले सरबजीत सिंह और हरजीत सिंह के साथ मनीकर्ण साहिब गए थे। उक्त जगह माथा टेक कर आने के बाद 4 मार्च, 2018 को सभी उक्त लोग कार से लुधियाना आ रहे थे। जब वह हिमाचल के मंडी शहर में पहुंचे तो उक्त आरोपितों की कार ने हेमंत की कार को टक्कर मार दी। इस कार को इंद्रपाल सिंह चला रहा था। इंद्रपाल कार को तेज गति से सामने से लेकर आया और डिवाइडिंग रोड़ को क्रॉस करते हुए हेमंत की कार को टक्कर मार दी। इस वजह से हेमंत की घटना में मौत हो गई थी।