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कोटकपूरा गोलीकांड में भी मिली पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत, 23 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

कोटकपूरा गोलीकांड के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर 23 मार्च तक रोक लगा दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 04:51 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 04:51 PM (IST)
कोटकपूरा गोलीकांड में भी मिली पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत, 23 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अब कोटकपूरा गोलीकांड मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर 23 मार्च तक गिरफ्तारी रोक लगा दी है । इसी के साथ कोर्ट ने सैनी की अग्रिम जमानत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश सैनी द्वारा इस मामले में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। बता दें कि पिछले सोमवार को ही हाई कोर्ट ने सैनी को बहिबल कलां गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत दी थी। अब सैनी ने कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर में भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।

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यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है। सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद सैनी ने अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने वीरवार को सैनी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को 23 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है और साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक सैनी की गिरफ़्तारी पर अंतरिम रोक भी लगा दी है।

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