Move to Jagran APP

Chandigarh: इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं दिया क्लेम, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया 15 हजार रुपये हर्जाना

गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहक को उसका पूरा क्लेम नहीं दिया। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने कंज्यूमर फोरम में दी। वहीं अब कंज्यूमर कमीशन ने फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए उपभोक्ता को पूरी राशि देने का फैसला सुनाया है।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 12:49 PM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 12:49 PM (IST)
Chandigarh: इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं दिया क्लेम, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया 15 हजार रुपये हर्जाना
इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं दिया क्लेम, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया 15 हजार रुपये हर्जाना।

चंडीगढ़ [वैभव शर्मा]। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहक को एक्सीडेंट गाड़ी का क्लेम न देना भारी पड़ गया। इस बात पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

loksabha election banner

जानकारी के अनुसार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने सेक्टर-11 पंचकूला की कृष्णा वर्मा को गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर पूरा क्लेम नहीं दिया, जिसके बाद कृष्णा ने कंपनी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। कृष्णा ने 17 अगस्त 2015 को फोर्ड फिगो गाड़ी खरीदी थी। उन्होंने आखिरी बार 17 अगस्त 2016 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी की एक साल के लिए इंश्योरेंस करवाई। 10 मार्च 2017 को उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कृष्णा ने इस बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी। लेकिन कंपनी ने सर्वेयर भेजने में काफी टाइम लगा दिया। उनकी गाड़ी को रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर भेजा गया। उनकी गाड़ी की रिपेयर पर कुल खर्च तीन लाख 10 हजार 281 रुपये आया। लेकिन कंपनी ने पूरी पेमेंट ही नहीं दिया। जिस वजह से उन्हें 57 हजार 192 रुपये उन्हें जेब से भरने पड़े। इसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी।

वहीं कंपनी ने कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कस्टमर ने गाड़ी के कुछ पार्ट्स चेंज करवाए थे जोकि एक्सीडेंट में डैमेज नहीं हुए थे। इसलिए उन्हें इंश्योरेंस में कवर नहीं किया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर की शिकायत को गलत बताते हुए खारिज करने की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कंज्यूमर कमीशन ने कृष्णा वर्मा की शिकायत को सही ठहराते हुए कंपनी को 57 हजार 192 रुपये 8 प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कंपनी पर 15 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने को कहा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.