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चंडीगढ़ जिला अदालत ने भगोड़ा करार दिया तो नाम और पता बदलकर रहने लगा, गिरफ्तार

मुकेश को पंजाब के पटियाला स्थित एक गांव से गिरफ्तार किया है। मामले में फरार होने के बाद से मुकेश उसी गांव में अपना नाम बदल कर रहने लगा था। उस पर 3 अगस्त 2013 को सेक्टर 36 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 08:51 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 08:51 AM (IST)
चंडीगढ़ जिला अदालत ने भगोड़ा करार दिया तो नाम और पता बदलकर रहने लगा, गिरफ्तार
जमानत मिलने पर रविंदर दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। सांकेतिक फोटो

चंडीगढ़, जेएनएन। पीओ सेल ने दो साल से भगोड़ा करार चल रहे आरोपित मौली जागरां कांप्लेक्स के रहने वाले मुकेश कुमार को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। उसे में जिला अदालत में पेश करने के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। सेल में तैनात पुलिसकर्मी सोमवीर यादव के साथ टीम ने मुकेश को पंजाब के पटियाला स्थित एक गांव से गिरफ्तार किया है। मामले में फरार होने के बाद से मुकेश उसी गांव में अपना नाम बदल कर रहने लगा था। उस पर 3 अगस्त, 2013 को सेक्टर 36 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। 5 फरवरी 2019 को कोर्ट ने उसे पीओ किया था।

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दूसरे मामले में पांच साल से भगोड़ा चल रहे एक आरोपित को पीओ सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान मोहाली के गांव मदनपुरा फेज-2 में रहने वाले रविंदर उर्फ रवि के तौर पर हुई। आरोपित को जिला अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था।

पीओ सेल इंचार्ज जसमिंदर सिंह के सुपरविजन में हेडकांस्टेबल दिनेश कुमार, सीनियर कांस्टेबल जैकी कुमार, कांस्टेबल सोमवीर यादव की स्पेशल टीम ने आरोपित को दबोचा है। आरोपित को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबोचा है। रविंदर मूल रूप से हरियाणा के अंबाला स्थित गांव पिंजोला का है। रविंदर के खिलाफ 28 मई 2010 को सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 379, 411, 34 के तहत दर्ज किया था। जिसके बाद उसे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जमानत मिलने के बाद वह दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने आरोपित को 13 दिसंबर 2016 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जिसके बाद से आरोपित की पीओ सेल को तलाश थी।


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