21 से फिर जारी होंगे टैक्स के नोटिस, नहीं भरा तो कटेंगे पानी के कनेक्शन Chandigarh news
जिन लोगों ने अभी तक अपनी इमारत का प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें 21 जून से फिर नोटिस जारी किए जाएंगे।
By Edited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 10:48 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 10:07 AM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिन लोगों ने अभी तक अपनी इमारत का प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें 21 जून से फिर नोटिस जारी किए जाएंगे। अब जो नोटिस जारी होंगे, उनमें 37 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ नोटिस भेजे जाएंगे। अगर फिर भी टैक्स नहीं भरा तो पानी के कनेक्शन कटेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है।
मालूम हो कि अब 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स के अलावा उसमें 12 प्रतिशत ब्याज अलग से भुगतान करना होगा। टैक्स ब्रांच के अनुसार अप्रैल से लेकर अब तक 23 हजार कुल कमर्शियल इमारतों में से 15 हजार व्यापारी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा चुके हैं। जबकि 51 हजार 600 घरों ने हाउस टैक्स जमा करवा दिया है जबकि शहर में नगर निगम के अनुसार एक लाख 43 हजार रेजिडेंशियल इमारतें हैं। इनमें से 23 हजार घरों को हाउस टैक्स से छूट है। नगर निगम ने पिछले ढाई माह में अब तक हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से 32 करोड़ 67 लाख रुपये की कमाई की है। पिछले पूरे साल के सत्र से नगर निगम ने 50 करोड़ की कमाई की थी।
असेसमेंट स्कीम से लोगों को मिल रही थी छूट
मालूम हो कि नगर निगम ने एक अप्रैल से 31 मई तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम चालू की थी जिसमें हाउस टैक्स में 20 और प्रॉपर्टी टैक्स से 10 प्रतिशत की छूट मिल रही थी। इस बार टैक्स जमा करवाने की सुविधा सिर्फ ई-संपर्क सेंटरों में ही है। इसके अलावा नगर निगम ने हर सेक्टर वालों के लिए अलग-अलग कैंप लगाने का प्लान बनाया है जिसके तहत कोई भी रेजिडेंट्स अपनी इमारत के टैक्स को लेकर कोई खामी है तो उसे दूर करवा सकता है। अगर किसी के नाम से टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा है तो वह दस्तावेज दिखाकर अपना रिकॉर्ड एमसी में अपडेट कर सकता है।
मालूम हो कि अब 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स के अलावा उसमें 12 प्रतिशत ब्याज अलग से भुगतान करना होगा। टैक्स ब्रांच के अनुसार अप्रैल से लेकर अब तक 23 हजार कुल कमर्शियल इमारतों में से 15 हजार व्यापारी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा चुके हैं। जबकि 51 हजार 600 घरों ने हाउस टैक्स जमा करवा दिया है जबकि शहर में नगर निगम के अनुसार एक लाख 43 हजार रेजिडेंशियल इमारतें हैं। इनमें से 23 हजार घरों को हाउस टैक्स से छूट है। नगर निगम ने पिछले ढाई माह में अब तक हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से 32 करोड़ 67 लाख रुपये की कमाई की है। पिछले पूरे साल के सत्र से नगर निगम ने 50 करोड़ की कमाई की थी।
असेसमेंट स्कीम से लोगों को मिल रही थी छूट
मालूम हो कि नगर निगम ने एक अप्रैल से 31 मई तक सेल्फ असेसमेंट स्कीम चालू की थी जिसमें हाउस टैक्स में 20 और प्रॉपर्टी टैक्स से 10 प्रतिशत की छूट मिल रही थी। इस बार टैक्स जमा करवाने की सुविधा सिर्फ ई-संपर्क सेंटरों में ही है। इसके अलावा नगर निगम ने हर सेक्टर वालों के लिए अलग-अलग कैंप लगाने का प्लान बनाया है जिसके तहत कोई भी रेजिडेंट्स अपनी इमारत के टैक्स को लेकर कोई खामी है तो उसे दूर करवा सकता है। अगर किसी के नाम से टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा है तो वह दस्तावेज दिखाकर अपना रिकॉर्ड एमसी में अपडेट कर सकता है।
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